दिल्ली की सीएम आतिशी ने शनिवार को शुक्रवार को हुए एमसीडी स्थायी समिति के चुनावों को गैरकानूनी बताया. इसके साथ ही उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करेगी. बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट शुक्रवार को निर्विरोध जीत ली. सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था.
आतिशी ने आज बोला कि हम निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय जाएंगे और आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की जाएगी क्योंकि भाजपा ने कल सदन में जो चुनाव कराया वह पूरी तरह से गैरकानूनी है. उन्होंने बोला कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम एकदम साफ है कि बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ़ महापौर को है, बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ़ महापौर और उनकी अनुपस्थिति में उपमहापौर को है. इसलिए हम इस अलोकतांत्रिक चुनाव के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जाएंगे और आज ही हम इस अवैध, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक चुनाव के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल करेंगे.
मुख्यमंत्री ने बोला कि बीजेपी द्वारा कल कराया गया चुनाव अवैध, गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार कई नियम, कानून और उपनियम बनाए गए हैं जिनके द्वारा एमसीडी को चलाया जाता है, जिनमें से सबसे जरूरी है दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया और आचरण और व्यवसाय विनियम 1958, यानी एमसीडी में की जाने वाली कोई भी कार्रवाई दिल्ली नगर निगम अधिनियम और उस अधिनियम के अनुसार बने नियमों के मुताबिक करना होगा.
उन्होंने बोला कि नियमों के अनुसार यह साफ है कि स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव निगम की बैठक में किया जायेगा. निगम की बैठक का समय, जगह और तारीख तय करना केवल मेयर के अधिकार में है. आतिशी ने बोला कि निगम की बैठक कब होगी, यह मेयर ही तय कर सकते हैं. जब भी निगम की बैठक होगी तो उसके पीठासीन पदाधिकारी मेयर या डिप्टी मेयर होंगे.