GST टैक्सपेयर्स के लिए गुड न्यूज, अब GST demand Notice पर नहीं देना होगा ब्याज और पेनाल्टी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर जीएसटी टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है. अब जीएस्टी टैक्स डिमांड पर व्यापारियों और कंपनियों को ब्याज या पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा. दरअसल, यूनियन बजट 2024 में वित्त मंत्रालय ने माल और सेवा (जीएसटी) अधिनियम की 128ए सहित कई धाराओं को अधिसूचित किया है. फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से 2019-20 से जुड़े स्पेसफिक नॉन-फ्रॉड वाले जीएसटी डिमांड नोटिस के लिए अब ब्याज और जुर्माने नहीं देना पड़ेगा. हालांकि टैक्स की पूरी रकम को देना पड़ेगा. यह धारा 1 नवबंर 2024 से लागू होगी. सरकार ने जारी किया नॉटिफिकेशन वित्त मांत्रालय ने 27 सितंबर को एक नॉटिफिकेशन जारी किया था. उसमें कहा गया, “वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा नियुक्त करती है. -(A) ऑफिशियल गैजट में इस नॉटिफिकेशन के पब्लिश की तारीख को, वह तारीख जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 118, 142, 148 और 150 के प्रावधान लागू होंगे; और (B) नवंबर 2024 का पहला दिन, वह तारीख जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 114 से 117, 119 से 141, 143 से 147, 149 और 151 से 157 के प्रावधान लागू होंगे.” किन व्यापारियों को मिलेगा लाभ? केंद्र सरकार की ओर जारी नॉटिफिकेशन के मुताबिक, जीएसटी अधिनियम में जोड़ी गई नई धारा 128A “कुछ कर अवधि के लिए धारा 73 के तहत उठाई गई मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट” प्रदान करती है. धारा 73 गैर-धोखाधड़ी जीएसटी डिमांड नोटिस से जुड़ा है.ईटी के नीलाजित दास की एक रिपोर्ट में आरएसएम इंडिया के निदेशक सिद्धार्थ सुराना ने कहा, "वित्त विधेयक धारा 128ए पेश करता है, जो वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए केवल धारा 73 के तहत मूल्यांकन किए जाने वाले गैर-धोखाधड़ी करदाताओं के लिए ब्याज और दंड की छूट प्रदान करता है. करदाता का मूल्यांकन कथित धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए."