1 अक्टूबर से लाखों मोबाइल यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट करने में आएगी दिक्कत
Garima Singh September 30, 2024 11:27 PM
1 अक्टूबर यानी कल से लाखों मोबाइल यूजर्स को औनलाइन पेमेंट करने में परेशानी आ सकती है. उन्हें बैंक द्वारा भेजे जाने वाले OTP यानी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) 1 अक्टूबर 2024 से नया नियम लागू करने वाला है, जिसमें OTT लिंक, URL, APK के लिंक वाले मैसेज को ब्लॉक किया जाएंगे. दूरसंचार नियामक 1 सितंबर से इसे लागू करने वाला था, जिसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स की मांग पर 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था.

OTP मिलने में आ सकती है दिक्कत

दूरसंचार नियामक 1 अक्टूबर से फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए नए नियम लागू करने वाला है. इसमें यूजर्स को ऐसे किसी टेलीमार्केटर और संस्थान से मैसेज या कॉल नहीं आएंगे, जो वाइटलिस्टेड नहीं हैं. ऐसे में जिन बैंक या पेमेंट प्लेटफॉर्म ने स्वयं को व्हाइटलिस्ट नहीं किया है, उन बैंक या प्लेटफॉर्म के यूजर्स को OTP वाले मैसेज रिसीव नहीं होंगे. बिना OTP के औनलाइन पेमेंट करना संभव नहीं है.

फर्जी कॉल और मैसेज से मिलेगा छुटकारा!

DoT और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने राष्ट्र के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से छुटकारा दिलाने के लिए नियम कठोर कर दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोला है कि उन सभी कंपनियों को रजिस्टर करें जो OTP एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां यूजर्स को SMS के जरिए मौजूद कराती हैं. अगर, कंपनी को रजिस्टर नहीं किया गया तो यूजर्स को SMS नहीं आएंगे.

पिछले कुछ वर्षों में फर्जी मैसेज और कॉल्स के जरिए करोड़ों रुपये के फ्रॉड के मुद्दे आ चुके हैं. ज्यादातर मामलों में हैकर्स यूजर्स को SMS के जरिए फर्जी लिंक, APK फाइल के लिंक आदि भेज रहे थे. इन लिंक पर क्लिक करते ही यूजर्स की निजी जानकारियां और डिवाइस का एक्सेस हैकर्स के पास पहुंच जाता था और बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया जाता था.

क्या है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया का नया नियम?

दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से बोला है कि OTP, लिंक जैसी अहम जानकारियों वाले मैसेज के लिए एक निश्चित टेम्पलेट को फॉलो किया जाए, ताकि फर्जी मैसेज को ट्रैक करने में सरलता हो सके. इसके अतिरिक्त बैंकिंग या अन्य सर्विस प्रदान करने वाले एजेंसियों को व्हाइटलिस्ट किया जाए, ताकि इनके मैसेज यूजर्स को प्राप्त हो सके. नए नियम के मुताबिक, जो एजेंसी व्हाइटलिस्टेड नहीं हैं उनके द्वारा भेजे गए मैसेज नेटवर्क द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे. ऐसे में यूजर्स को औनलाइन पेमेंट करने के लिए OTP प्राप्त नहीं होगा.

 

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