दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि OTP, लिंक जैसी अहम जानकारियों वाले मैसेज के लिए एक निश्चित टेम्पलेट फॉलो किया जाए, ताकि स्पैम कॉल्स और मैसेजेज पर अंकुश लगाया जाए. नए नियम के मुताबिक, जो एजेंसी व्हाइटलिस्टेड नहीं हैं उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को नेटवर्क द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा. ऐसे में यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ओटीपी नहीं मिलेगा.