अजमेर, 1 अक्टूबर . अजमेर जिले के किशनगढ़ उपखण्ड में मिलावट के 15 साल पुराने मामले में दो आरोपिताें को एसीजएम कोर्ट संख्या दो ने फैसला सुनाते हुए छह महीने के कारावास की सजा से दण्डित किया है.
सीएमएचओ डॉ ज्योत्सना रंगा ने जानकारी दी कि साल 2009 में किशनगढ़ में खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने किराना स्टोर से चाय का नमूना लिया था जो जांच में फेल हो गया था.
एसीजएम कोर्ट ने दाे आरोपिताें सुरेश और कैलाश अग्रवाल को छह माह कारावास और दस हजार जुर्माने की दी सजा सुनाई है.
/ संतोष