पूर्व शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल पटना हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Garima Singh October 03, 2024 11:27 PM

बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार मुद्दे में अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायाधीश राजेश वर्मा की एकल पीठ ने जमानत पर निर्णय सुनाया है.

मुजफ्फरपुर न्यायालय ने किया था खारिज

पूर्व मंत्री पर इल्जाम है कि नाबालिग लड़की को जॉब देने के नाम पर मुजफ्फरपुर से पटना बुलाया और 2 सालों तक लगातार उसके साथ बलात्कार किया. बाद में पीड़िता ने एक परिवाद पत्र मुजफ्फरपुर के पॉक्सो न्यायालय में दाखिल किया था. इस मुद्दे में पॉक्सो न्यायालय ने पटेल के विरुद्ध लगाए गए इल्जाम पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर न्यायालय में मौजूद होने का निर्देश दिया था.

पटेल ने इस मुद्दे में मुजफ्फरपुर के पॉक्सो न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था. जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था. अब उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिली है

 

कोर्ट को अधिवक्ता कौशल किशोर ने कहा कि पूर्व मंत्री ने आर्थिक क्राइम इकाई को इस मुद्दे में कम्पलेन दी थी. उन्होंने कहा था कि 50 लाख रुपए ऐंठने के लिए स्त्री ने झूठा यौन उत्पीड़न का मुकदमा किया है. मुद्दे में उन्हें अभियुक्त बनाया जा सकता है. आर्थिक क्राइम इकाई में कम्पलेन करने के बाद उस स्त्री द्वारा पूर्व मंत्री के विरुद्ध मुजफ्फरपुर के पॉक्सो न्यायालय में यौन उत्पीड़न का मुद्दा दर्ज कराया गया था. लड़की ने पिछले साल 24 नवंबर को पॉक्सो न्यायालय में पूर्व मंत्री विरुद्ध कम्पलेन दर्ज करवाई थी.

लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी से त्याग-पत्र दे दिया था

लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले वृषण पटेल ने आरजेडी से त्याग-पत्र दे दिया था. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पत्र लिखकर बोला था कि राष्ट्रीय जनता दल को समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है. पार्टी को सामाजिक इन्साफ और सांप्रदायिक सद्भाव में कोई आस्था नहीं है. बहुत दुखी मन से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग-पत्र दे रहा हूं.

 
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