कोर्ट ने नाबालिग किक बॉक्सिंग खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई यह सजा
धनबाद न्यूज डेस्क.. धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की न्यायालय ने गुरुवार को नाबालिग किक बॉक्सिंग खिलाड़ी से बलात्कार के मुद्दे में आरोपी चिरकुंडा थाना क्षेत्र के चांच कोलियरी निवासी कोच विपुल मिश्रा को 20 वर्ष सश्रम जेल की सजा सुनाई है. 25 हजार जुर्माना। 1 अक्टूबर को न्यायालय ने उन्हें गुनेहगार करार दिया। लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने कार्यवाही का संचालन किया। पीड़िता के पिता की कम्पलेन पर धनबाद स्त्री पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गयी। एफआईआर के अनुसार पीड़िता विपुल मिश्रा से किक बॉक्सिंग सीख रही थी। विपुल पीड़िता को अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर के लिए दार्जिलिंग ले गया. उसने 1 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 के बीच कई बार लड़की से बलात्कार किया।
इस बीच उसे संबंध न बनाने पर खेल से बाहर करने की धमकी दी गई. साथ ही यदि किसी को कहा तो उसकी फोटो और वीडियो वायरल कर देंगे। पीड़िता 22 सितंबर 2023 को रांची के खेलगांव में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने गयी थी। वहां भी विपुल उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा. जब पीड़ित और उसके दोस्त आदित्य चौरसिया ने इसका विरोध किया तो विपुल और उसके किक बॉक्सिंग साथियों ने आदित्य पर जानलेवा धावा कर दिया। इसकी प्राथमिकी खेलगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज करायी गयी थी।
उसने उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी।
दार्जिलिंग में रहने के दौरान विपुल मिश्रा ने पीड़िता को धमकी दी और बलात्कार के बारे में किसी को न बताने को कहा। उसने पीड़िता को उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। खेलगांव में विपुल ने बोला कि यदि वह उस पर विश्वास नहीं करेगी तो वह उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करने देगा। पीड़िता और उसकी सहेली ने इसका विरोध किया। 25 अगस्त की देर रात विपुल मिश्रा के भाई और अन्य खिलाड़ियों ने उनके दोस्त को जान से मारने की प्रयास की। घटना के बाद पीड़िता अपने घर लौट आई. एफआईआर के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी। आपको बता दें कि पीड़िता ने झारखंड के लिए कई मेडल जीते हैं। विपुल मिश्रा उन्हें किक बॉक्सिंग सिखाने के लिए उनके घर आते थे. नाबालिग खिलाड़ी विपुल को वर्षों से राखी बांधती थी।