गिफ्ट्स के लिए क्या है इनकम टैक्स के नियम, जानें किन पर भरना होगा टैक्स और कौन से है टैक्स फ्री
शादी, सगाई, बर्थडे, दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर तोहफे लेने और देने का सिलसिला चलता रहता है. गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि किन तोहफों पर आपको इनकम टैक्स (Income Tax Rules on Gifts) का भुगतान करना होगा और कौन से गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं. किसने दिया है तोहफाआयकर के नियमों में तोहफा (Income Tax Rules on Gifts) किसने दिया है और कितने का दिया है ये देखा जाता है. कई लोगों को गिफ्ट पर लगने वाले इनकम टैक्स के नियमों की जानकारी नहीं होती. इसलिए उन्हें बाद में परेशानी होती है. इन तोहफों पर लगता है टैक्सकिसी ऐसे परिचित द्वारा दिया गया तोहफा जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आते, वह 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो ऐसे तोहफों पर आपको टैक्स का भुगतान करना होगा. इसमें पेंटिंग, गहने, जमीन, मकान, शेयर जैसी चीजें आ सकती है.आयकर विभाग को इन तोहफों की जानकारी देनी पड़ती है. जिसके बाद यदि टैक्स की देनदारी बनती है तो गिफ्ट लेने वालों को टैक्स का भुगतान करना होगा. इन तोहफों पर नहीं लगता टैक्सयदि आपके किसी सगे संबंधी द्वारा तोहफा दिया जाता है. तो उस पर टैक्स नहीं लगता. सगे संबंधी में पति-पत्नी, भाई-बहन, साला, साली, ननद, देवर, माता-पिता, माता-पिता के भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी, पति पत्नी के माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहन और उनके पति-पत्नी आते हैं. ये लोग पचास हजार रुपये से ज्यादा का तोहफा भी देते हैं तो भी उन पर टैक्स नहीं लगता. इन नियमों का भी रखें ध्यान· दोस्तों या परिचितों जो सगे संबंधी नहीं है उनसे मिले प्रॉपर्टी, शेयर, गाड़ी आदि पर टैक्स लगता है.· शादी के समय मिलने वाले सभी तरह से तोहफे टैक्स फ्री होते हैं.· यदि सगे संबंधी से संपत्ति मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा.· यदि किसी करदाता को वसीयत में कोई प्रॉपर्टी को मिलती है तो भी उस पर टैक्स नहीं देना होगा.