शरद पवार खेमे की याचिका पर अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Webdunia Hindi October 24, 2024 11:42 PM


Supreme Court notice to Ajit Pawar: उच्चतम न्यायालय ने ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के उपयोग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार नीत खेमे की याचिका पर बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य से जवाब मांगा। हालांकि अदालत ने पवार गुट की 'घड़ी' चुनाव पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। इसे अजित पवार खेमे के लिए राहत की बात कह सकते हैं, लेकिन उन्हें डिस्क्लेमर के साथ चुनाव चिह्न 'घड़ी' का प्रयोग करना होगा। इसमें स्पष्ट करना होगा कि 'घड़ी' का इस्तेमाल अदालत में विवाद का विषय है।

नया हलफनामा दाखिल करने के निर्देश : न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उपमुख्यमंत्री और अन्य को नोटिस जारी किए तथा याचिका पर उनका जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने अजित पवार को न्यायालय के 19 मार्च और 24 अप्रैल के निर्देशों को लेकर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिह्न 'तुरही बजाता हुआ आदमी' है। ALSO READ:

न्यायालय ने अजित पवार को निर्देश दिया कि वह 19 मार्च और 24 अप्रैल को दिए गए उसके निर्देशों को लेकर एक नया हलफनामा दाखिल करें, जिसमें कहा जाए कि ‘राकांपा’ का ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न न्यायालय में विचाराधीन है और राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है। ALSO READ:

अदालत ने पवार गुट को दी चेतावनी : शीर्ष अदालत शरद पवार नीत खेमे की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दावा किया गया है कि न्यायालय के आदेश का अजित पवार समूह द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने पवार गुट को 6 नवंबर तक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर हमें लगता है कि हमारे आदेश का उल्लंघन जानबूझकर किया जा रहा है तो हम स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala

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