महिलाओं से जुड़ी जगहों पर महिला कर्मचारी होना जरूरी : राज्य महिला आयोग
Udaipur Kiran Hindi November 08, 2024 08:42 PM

लखनऊ, 08 नवम्बर . उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बताया कि राज्य महिला आयोग, उप्र की एक बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक फैसले लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है. महिला आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से तैयार प्रस्ताव में महिलाओं से जुड़ी प्रत्येक जगहों पर महिला कर्मचारी होना जरूरी बताया है.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने महिलाओं के अधिकार को लेकर बनाये गये प्रस्ताव को शासन में भेजा है. इस संबंध में बबीता चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महिलाओं से संबंधित वस्त्रों की दुकानों पर महिला कर्मचारी होना अनिवार्य होना है. वस्त्र की सिलाई करने के लिए पुरुष के स्थान पर महिला टेलर होनी चाहिए. महिला टेलर ही महिलाओं की माप ले सकती हैं, पुरुष टेलर को महिलाएं माप नहीं देगी.

उन्होंने कहा कि जिम एवं योगा सेंटर जाने वाली महिलाओं को पुरुष जिम ट्रेनर नहीं, बल्कि महिला ट्रेनर प्रशिक्षण देगी. जिम या योगा सेंटर में सक्रिय सीसीटीवी और डीवीआर अनिवार्य लगाये जाये. इसी तरह विद्यालय की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या टीचर का होना अनिवार्य है.

उन्होंने कहा कि बैठक में तय किये गये फैसलों में महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखकर ही नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर और सक्रिय सीसीटीवी जरूरी माना गया है. शिक्षण संस्थान, सरकारी विभागों, प्राइवेट कार्यालयों, कोचिंग संस्थानों सहित घर के बाहर हर कार्य क्षेत्र में सक्रिय सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्कता है. इसमें वाशरूम के गेट के बाहर तक कैमरे होने चाहिए.

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/ श.चन्द्र

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