सीतामढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी में शिक्षक संघ अब गवर्नमेंट के विरुद्ध मोर्चाबंदी करने के तैयारी में है और अपनी मांग को लेकर हाइकोर्ट में मुकदमा करने जा रहे हैं। शिक्षकों का बोलना है कि शिक्षा विभाग सक्षमता पास शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया था, अब अपने ही आदेश का उल्लंघन कर रहा है। इतना ही नहीं शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग अन्याय कर रहा है। इसी को लेकर डुमरा हवाई अड्डा मैदान में टीईटी एसटीईटी उतीर्ण नियोजित शिक्षक संघ(गोपगुट) की हुई बैठक में शिक्षक संघ ने राज्य शिक्षक संघ को मजबूती से लड़ने का आश्वाशन दिया है।
नियमावली में संसोधन नहीं होने पर करेंगे आंदोलन
शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष विकास सिंह ने लोकल 18 को कहा कि शिक्षा विभाग सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को छलने का काम कर रहा है। जब सक्षमता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था तो पोस्टिंग का नियम था कि सक्षमता में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। वही उसी जिला में पोस्टिंग होगा और अब उसे संशोधित कर 10 अनुमंडल की मांग की जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। जिलाध्यक्षे ने कहा कि जिला संघ प्रदेश इकाई के निर्णयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यदि गवर्नमेंट समय रहते नियमावली में संशोधन नहीं करती है, तो लोकतांत्रिक ढंग से सड़क से लेकर सदन तक का आंदोलन होगा।
शिक्षकों ने गवर्नमेंट पर परेशान करने का लगाया आरोप
शिक्षकों ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संघ हाई कोर्ट के शरण में भी जाने को बाध्य होगा। सभी शिक्षकों का मांग है कि अविलंब 10 अनुमंडल की बाध्यता को खत्म कर उसके स्थान प्रखंड किया जाए। गवर्नमेंट और विभाग पर नियोजित शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करने और जानबूझकर परेशान करने का इल्जाम लगाया। पहले बोला गया था कि शिक्षकों को उनके मेरिट के हिसाब से एक जिला एलॉट किया जाएगा। इसके बाद कुछ शिक्षकों ने गृह जिला तो कुछ लोग दूसरे जिला का चयन किया है। अब गवर्नमेंट शिक्षक के पत्नियों का मायके भी ढूंढ रही है, ताकि वहां पोस्टिंग नहीं की जा सके। शिक्षकों की मांग है कि गृह प्रखंड छोड़कर अन्य प्रखंड के चयन में छूट मिले। वहीं 10 अनुमंडल के चयन में 5 से 6 जिला का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इससे शिक्षकों को कई तरह की कठिनाई से जूझना पड़ेगा।
तबादले को लेकर मिलेंगे 10 विकल्प
बता दें कि शिक्षकों को तबादले के लिए 10 विकल्प मिलेंगे। इनमें से तीन विकल्प जरूरी होंगे। यदि तीन जरूरी विकल्पों में कोई पद रिक्त नहीं है, तो शिक्षकों को उसी जिले या निकटवर्ती जिले में कहीं पदस्थापित किया जाएगा। असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, विकलांगता, ऑटिज्म या मानसिक विकलांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को 10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जाएगा। वहीं विधवा, परित्यक्ता शिक्षिका, स्त्री शिक्षिका, ट्रांसजेंडर और पति की पोस्टिंग के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को 10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया गया है। पुरुष शिक्षक भी 10 अनुमंडल का विकल्प दे सकते हैं।