शराबी वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना
Udaipur Kiran Hindi November 13, 2024 03:42 AM

धमतरी, 12 नवंबर . शराब पीकर वाहन चलाने वाले एवं मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है. शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चार वाहन चालकों के खिलाफ न्यायालय ने प्रत्येक वाहन चालकों से 10- 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले एक वाहन चालक पर न्यायालय ने 7000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. एक नवंबर से 11 नवंबर तक कुल ट्रैफिक पुलिस ने 331 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है.

कोंडागांव-केसकाल घाटी में मरम्मत कार्य प्रारभ होने से सिहावा मार्ग पर यातायात दबाव के दृष्टिगत सुगम यातायात व्यवस्था बनाने हाईवे पेट्रोलिंग दो को दिशा-निर्देश दिया गया है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना व जाम की स्थिति न बनें. वहीं बड़ी एवं भारी वाहन को बोरई, नगरी की ओर डायवर्ट किया जा रहा है. जिससे सिहावा मार्ग पर यातायात का भारी दबाव बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं होने की संभावना को देखते हुए उक्त मार्ग में आवागमन करने वाले आमजन के लिए सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने प्रयास किया जा रहा है. पेट्रोलिंग के दौरान ओवरस्पीड से चलने वाले वाहनों को धीमी गति से चलने, मार्ग में अनावश्यक रूप से खड़े रहने वाले वाहनों को हटाने निर्देशित किया गया है. ढाबा और रोड किनारे खड़े वाहन चालकों को रोड में वाहन खड़े नही करने, रात्रि के समय पार्किंग लाईट चालू कर वाहन खड़े करने सलाह दी गई.

/ रोशन सिन्हा

© Copyright @2024 LIDEA. All Rights Reserved.