Sadulpur, Churu Nerws: सादुलपुर अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय ने लगभग नौ साल पुराने डोडा पोस्ट स्मग्लिंग मुद्दे में तीन आरोपियों को सात सात वर्ष सख्त जेल की सजा से दंडित किया है। प्रकरण मुताबिक 30 मई 2015 को क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में नियुक्त ऐसा ही राजवीर सिंह पुलिस दल के साथ जस्ट परवाना हुए दस्त के दौरान सूचना मिलने पर हरियाणा सीमा पर स्थित गोटिया पुलिस चौकी के पास पहुंचकर हिसार सादुलपुर सड़क पर नाकाबंदी प्रारम्भ की तथा 4:00 पीएम पर सादुलपुर की ओर से एक इंडिका कार पंजाब नंबर की आई हुई दिखाई दी।
इसके चालक को पुलिस ने जांच के लिए रोकने का संकेत दिया तो कार चालक ने कार को वापस सादुलपुर की ओर घुमाकर भागने की प्रयास कर फरार होने का कोशिश किया लेकिन पुलिस ने तुरंत कार पीछा प्रारम्भ किया तो कार चालक बीच सड़क पर कार को खड़ी कर कार चालक तथा कार में सवार लोग कार को छोड़कर अपने हाथ में प्लास्टिक के कट्टे लेकर रेलवे पटरियों की ओर भागने लगे। पुलिस भी पीछा करती हुई तीनो को पकड़ लिया तथा कार छोड़कर भागने का कारण पूछा तो संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और घबरा गए। जिस पर पुलिस ने नाम पता पूछा तो कार चालक ने अपना नाम कर्मजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जट सिख निवासी चहल पटियाला पंजाब तथा साथ वाले आदमी में से एक ने अपना नाम सिकंदर का पुत्र चरण खान जाति मुस्लिम निवासी भगवानपुरा जिला फतेहगढ़ पंजाब तथा तीसरे ने अपना नाम डोंगर खान पुत्र चंदन का जाति मुस्लिम निवासी भादसो जिला पटियाला पंजाब होना बताया।
पुलिस ने आरोपियों के हाथों से कट्टे लेक उनकी तलाशी ली गई तो कट्टो के अंदर सफेद रंग की थैलियां में खाकी रंग का चूरा भरा हुआ मिला, जिनको खोलकर चेक किया तो थैलियों में गैरकानूनी नशीला पदार्थ डोडा पोस्त चूरा भरा हुआ पाया गया तथा कुल 48 किलोग्राम गैरकानूनी नशीला पदार्थ डोडा पोस्त चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरैस्ट कर कार को बरामद कर लिया तथा एनडीपीएस एक्ट भीतर मुद्दा दर्ज कर जांच की तथा चालान कोर्ट में पेश कर दिया।
मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय लतिका दीपक पराशर ने पत्रावलियों पर आए दस्तावेजों, गवाहों और सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी कर्मजीत सिह, तथा सिकन्दर खा ओर डोंगर खा को गुनेहगार माना तथा सात सात वर्ष के सख्त जेल ओर पचास पचास हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। मुद्दे में राज्य की ओर से पैरवी सुनील बसेरा कालरी अपर लोक अभियोजक द्वितीय ने की।