नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ( एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठिये को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. एनआईए के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी रबी उल इस्लाम को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पहले इस केस को कोलकाता पुलिस संभाल रही थी बाद में एनआईए ने इस केस को कोलकाता पुलिस से टेकओवर किया. एनआईए ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. जांच के दौरान एनआईए ने पाया था की रबीउल इस्लाम आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर है और भारत में एन्टी इंडिया एजेंडा के तहत आतंकी साजिश रच रहा था.
आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा था घुसपैठिया
रबीउल बंग्लादेश से घुसपैठ कर भारत मे दाखिल हुआ था और भारत मे मुसलमानों को भड़काकर उनकी अपने आतंकी संगठन में भर्ती भी कर रहा था. हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड, पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र किया था और उन्हें देश के लिए खतरा भी बताया था. इतना ही नहीं एनआईए ने भी हाल ही में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर छापेमारी की थी और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए थे. एनआईए की जांच में भी सामने आया था कि ये संदिग्ध भारत में रहकर आतंकी संगठनों को फंडिंग करने का काम कर रहे थे.
असम सरकार भी सख्त
बांग्लादेशियों के गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि असम सरकार भी सक्रिय रूप से कम कर रही है. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने सख्त रूप से कहा है कि कोई भी अवैध घुसपैठ करेगा उसे वापस धकेल दिया जाएगा. अवैध घुसपैठ को लेकर बॉर्डर पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सज के साथ-साथ असम पुलिस भी संयुक्त रूप से कम कर रही है.
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