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सोमवार को उड़ीसा हाईकोर्ट ने जूनियर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में कथित तौर पर आदेश जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह जूनियर शिक्षकों के 6 हजार खाली पदों को तुरंत भरे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में जूनियर शिक्षक भर्ती के मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किया कि खाली पड़े 6 हजार शिक्षकों के पदों को तुरंत भरा जाए।
कोर्ट ने मेरिट के आधार पर तत्काल भर्ती करने का आदेश दिया।
राज्य सरकार ने 20 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। परीक्षा के बाद सरकार ने 16 हजार उम्मीदवारों की अंतिम सूची बनाई थी। इसमें से करीब 2 हजार शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया। उस अधिसूचना के अनुसार खाली पदों को भरने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने परीक्षा पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को मौका देने का आदेश दिया।
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