चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों की अब ड्रोन से होगी निगरानी,सीपी ने दिए निर्देश
Udaipur Kiran Hindi January 07, 2025 05:42 AM

—जानलेवा मांझे से मौत या घायल होने पर मांझा बेचने वालों पर होगा मुकदमा

वाराणसी,06 जनवरी . शहर में जानलेवा चाइनीज मंझे से बढ़ रहे हादसों को देख पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अब सख्त रूख अपनाया है. सोमवार शाम को उन्होंने अपने कार्यालय में अफसरों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि प्रतिबन्धित मांझे के विरूद्ध अभियान लगातार चलाएं. चाइनीज के अलावा नायलान मांझा भी प्रतिबन्धित है. इस पर भी कार्यवाही करें.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ड्रोन से चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों की निगरानी करें. मांझा बेचने वालों को चाइनीज मांझों से हुई मृत्यु/घायल का जिम्मेदार मानते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करें. शहर के प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कैमरा लगाने को निर्देशित किया. कैमरा न लगाने वाले व्यावसायियों को नोटिस देने पर बल दिया. पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक थाने में कम से कम एक स्थान पर राउण्ड द क्लाक वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चलाने को कहा. जनपद में हर समय 28 स्थानों (28 थाना) पर चेकिंग का “ऑपरेशन चक्रव्यूह” जिग जैग बैरियर स्थापित कर करने को कहा. उन्होंने प्रत्येक थाने पर टॉप-10 अपराधियों की सूची बनाकर नोटिस बोर्ड पर लगाने को कहा. नए साल में पेशेवर अपराधियों व माफियाओं की कमर तोड़ आर्थिक साम्राज्य खत्म करने की हिदायत दी. बैठक में पुलिस कमिश्नर ने अनाधिकृत लाउडस्पीकर हटवाये जाने, रात्रि गश्त,पिकेट ड्यूटी की राजपत्रित अधिकारी द्वारा चेकिंग, टॉप-10 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही, आपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्यवाही, थानों पर मौजूद पुलिस बल के ऑडिट का निर्देश दिया. बैठक में अफसरों ने बताया कि प्रतिबन्धित मांझा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में कमिश्नरेट पुलिस ने अब तक 20 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15755.3 किलोग्राम (157.5 कुन्तल) प्रतिबन्धित मांझा बरामद किया है. धार्मिक स्थलों पर लगे अनाधिकृत लाउडस्पीकर के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 322 लाउडस्पीकर उतरवाकर जब्त किये गये . कमिश्नरेट वाराणसी में 235 सीसीटीवी कैमरों को स्थापित कराया गया. कुल 794 प्रतिष्ठान स्वामियों को सीसीटीवी कैमरों का महत्व बताया गया. साथ ही कैमरे लगाये जाने के लिए नोटिस भी दी गई.

—————

/ श्रीधर त्रिपाठी

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.