केंद्रीय बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत, New Tax Regime में 12 लाख तक आय पर नहीं लगेगा टैक्स
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की. नए टैक्स रिजीम के तहत, अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर आयकर नहीं लगेगा. इससे भारत के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है. सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है जो उनके हाथ में ज्यादा आय के साथ घरेलू खर्च, बचत और निवेश को बढ़ावा देगा.नए टैक्स स्लैब की संरचना इस प्रकार होगी
- ₹0 से ₹4,00,000 तक की आय पर टैक्स: 0%
- ₹4,00,000 से ₹8,00,000 तक की आय पर टैक्स: 5%
- ₹8,00,001 से ₹12,00,000 तक की आय पर टैक्स: 10%
- ₹12,00,001 से ₹16,00,000 तक की आय पर टैक्स: 15%
- ₹16,00,001 से ₹20,00,000 तक की आय पर टैक्स: 20%
- ₹20,00,001 से ₹24,00,000 तक की आय पर टैक्स: 25%
- ₹24,00,000 से अधिक आय पर टैक्स: 30%
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सैलरीड टैक्सपेयर्स को ₹12,75,000 तक की आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 मिलने के बाद कोई टैक्स नहीं देना होगा.वित्त मंत्री ने कहा, "यह कदम टैक्स सिस्टम को सरल और प्रभावी बनाएगा. नए टैक्स स्लैब के तहत मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और यह कदम घरेलू खपत को बढ़ावा देगा, जिससे आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा."वित्तीय विशेषज्ञ आदिल शेट्टी ने कहा, "यह टैक्स व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार है, जो न केवल सैलरीड व्यक्तियों बल्कि व्यवसायों और निवेशों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा."इसके अलावा, वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एक व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय ₹18 लाख है, उसे ₹70,000 का टैक्स लाभ मिलेगा, जबकि ₹25 लाख की आय वाले व्यक्तियों को ₹1,10,000 तक का टैक्स लाभ मिलेगा.इसके पहले ₹3 लाख तक की आय पर 0%, ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की आय पर 5%, ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की आय पर 10%, ₹9 लाख से ₹12 लाख तक की आय पर 15%, ₹12 लाख से ₹15 लाख तक की आय पर 20%, और ₹15 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता था.