आपके नई कार खरीदने पर आखिर सरकार की कितनी होती है कमाई ? उदाहरण समेत यहां समझिये पूरा गणित
Samachar Nama Hindi February 03, 2025 03:42 PM

ऑटो न्यूज़ डेस्क - अपनी खुद की कार होना लगभग हर किसी का सपना होता है। कई लोग इसे खरीदने के लिए सालों तक पैसे बचाते हैं, जबकि कई लोग इसे लोन पर खरीदते हैं। जब कोई नई कार खरीदता है, तो उसे उस पर कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। यह टैक्स हर राज्य में अलग-अलग होता है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि जब आप नई कार खरीदते हैं, तो आपकी जेब से कितना पैसा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को जाता है।

नई कारों पर ये टैक्स लगते हैं
एक्स-शोरूम कीमत: यह किसी भी कार की कीमत होती है, जो ऑटोमेकर कंपनी से लेकर डीलर तक वसूलती है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डीलर कमीशन भी शामिल होता है।
रोड टैक्स: रोड टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह टैक्स हर राज्य में अलग-अलग होता है।
रजिस्ट्रेशन फीस: नई कार खरीदने पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है, जो कार के प्रकार और इंजन की क्षमता के हिसाब से अलग-अलग लगती है।
मोटर व्हीकल टैक्स: यह टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह भी कार के प्रकार और इंजन की क्षमता को देखकर लगाया जाता है।
जीएसटी: यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह कार की एक्स-शोरूम कीमत और अन्य चीजों पर लगाया जाता है. किसी कार पर जीएसटी 18 फीसदी या 28 फीसदी हो सकता है। वहीं, यह कार के प्रकार पर भी निर्भर करता है।
अतिरिक्त शुल्क: कुछ राज्य सरकार या नगर निगम नई कार पर अतिरिक्त शुल्क भी लगा सकते हैं। इसे पार्किंग शुल्क या पर्यावरण शुल्क के रूप में भी लिया जा सकता है। 

इस उदाहरण से समझें 
उदाहरण के लिए मान लीजिए मारुति की ग्रैंड विटारा एसयूवी के एक वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10,61,379 रुपये है। अगर सरकार की ओर से इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है तो इस कीमत में 2 लाख 97 हजार 186 रुपये और जुड़ जाते हैं। जीएसटी के साथ-साथ नई कार पर 17 फीसदी सेस भी लगाया जाता है, जिससे इस कार पर 1 लाख 80 हजार 434 रुपये और जुड़ जाते हैं इस तरह 10 लाख 61 हजार 379 रुपये की कार पर सरकार को टैक्स के तौर पर 4 लाख 93 हजार रुपये ही मिलते हैं।

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