New Income Tax Bill 2025: सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती हैं नया इनकम टैक्स बिल, जानिए इससे कर देने वालों को किस तरह की होगी आसानी
Newsroompost-Hindi February 06, 2025 06:42 PM

नई दिल्ली। नया इनकम टैक्स बिल 2025 सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए कहा था कि नया इनकम टैक्स बिल 2025 अगले हफ्ते वो संसद में पेश करेंगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद शनिवार और रविवार को संसद की कार्यवाही नहीं है। ऐसे में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश कर सकती हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स बिल के बारे में अपने बजट भाषण में कहा था कि इससे इनकम टैक्स चुकाने वालों की तमाम असुविधाओं को दूर किया जाएगा। साथ ही नया इनकम टैक्स बिल ऐसा बनाया गया है, जो विवादों को कम करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने मीडिया को बताया था कि नए इनकम टैक्स बिल की भाषा सरल होगी। इससे इनकम टैक्स देने वाले इसे आसानी से समझ सकेंगे। नया इनकम टैक्स बिल लागू होने से कर देने वालों की संख्या बढ़ेगी और मुकदमे भी कम होंगे। सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा था कि 1961 के इनकम टैक्स कानून की भाषा टैक्स चुकाने वालों के अनुकूल नहीं है। इससे प्रावधान समझने में दिक्कत होती है।

सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल।

सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने ये भी कहा था कि नए इनकम टैक्स बिल से पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने बताया था कि इनकम टैक्स विभाग अब कर देने वालों के प्रति सहयोग वाला रवैया अपना रहा है। पहले इनकम टैक्स विभाग का रवैया विरोध वाला होता था। अब गैर हस्तक्षेप और सहभागी नजरिए से इनकम टैक्स चुकाने वालों को देखा जाता है। सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा था कि टैक्स हासिल करने को देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी से अलग नहीं देखा जा सकता और दोनों में तालमेल होना चाहिए। बता दें कि मोदी सरकार ने पहले ही विवाद से विश्वास योजना चलाई। इसके साथ ही इनकम टैक्स के विवाद निपटाने के लिए फेसलेस योजना भी शुरू की। इससे इनकम टैक्स विवादों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जा सका है।

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