मानसा जिले में वाहनों की फर्जी नंबर प्लेट और हिंसा व नशे को बढ़ावा देने वाले गानों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं, जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे।
वाहनों की फर्जी नंबर प्लेट पर सख्ती – दुकानदारों को रखना होगा पूरा रिकॉर्डअक्सर देखा गया है कि अपराधी नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर अपराधों को अंजाम देते हैं, जिससे गाड़ी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
नए आदेश के तहत:नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों को अब नंबर प्लेट केवल बेचने के बजाय, उन्हें वाहनों पर लगाकर देना होगा।
हर दुकान पर एक रजिस्टर में ग्राहक की पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी –
यदि कोई दुकान इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हिंसा और नशे को बढ़ावा देने वाले गानों और भाषणों पर पूरी तरह से बैनसरकारी और गैर-सरकारी बसों, मैरिज पैलेसों, अखाड़ों और मंचों पर ऐसे गाने बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जो हिंसा या नशे को बढ़ावा देते हैं।
आदेश क्यों लागू किया गया?सरकारी और प्राइवेट बसों में
मैरिज पैलेस, अखाड़े और स्टेज शो
गांवों और शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर
अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये आदेश कब तक लागू रहेंगे?नंबर प्लेट से जुड़े नियम और हिंसा-नशे को बढ़ावा देने वाले गानों पर बैन का यह आदेश 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।
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