अलवर न्यूज़ डेस्क - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू समुदायों के आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में इन समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए ‘दादूदयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना’ की भी घोषणा की है, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। साथ ही अगले वर्ष 25 हजार पट्टे वितरित करने की भी योजना है, ताकि इन परिवारों को आश्रय मिल सके।
ऐसे परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
समाज कल्याण अधिकारी गजराज सिंह यादव ने बताया कि बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में यह योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत उन परिवारों को लाभ मिलेगा, जो अभी तक स्थायी आश्रय से वंचित हैं और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में अस्थायी टेंट, झोपड़ी, कच्चे मकान आदि में रह रहे हैं। इन बस्तियों में सफाई, पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़क और सार्वजनिक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। योजना के तहत उन आवासहीन परिवारों को लाभ मिलेगा, जिन्हें पहले ही पट्टे वितरित किए जा चुके हैं।
जन आधार के जरिए ई-मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
ऐसे परिवार जन आधार के जरिए ई-मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जाति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भूखंड आवंटन का पट्टा और अन्य जरूरी दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र जरूरी हैं।
गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर करनी होगी घोषणा
सहायक निदेशक ने बताया कि आवेदक को गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर यह घोषणा करनी होगी कि उसके पास राज्य में कहीं भी अपना दूसरा मकान नहीं है और सरकार से प्राप्त सहायता से बनाया गया मकान 20 साल तक नहीं बेचा जाएगा।