फिरोजाबाद, 5 मार्च . न्यायालय ने बुधवार को पुलिस मुठभेड़ के दोषी को तीन वर्ष, तीन महीने की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना पचोखरा क्षेत्र में 5 अप्रैल 2008 को चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस बल पर फायरिंग कर दी थी. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने सोनू तथा बबलू को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडे की अदालत में चला.
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौड़ ने की. अभियुक्त सोनू 37 महीने से जेल में निरुद्ध है. विशेष लोक अभियोजक ने बताया सोनू पुत्र जयपाल निवासी वमारी पचोखरा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. न्यायालय ने उसे हत्या के प्रयास का दोषी माना. न्यायालय ने उसे 3 वर्ष 3 महीने की सजा सुनाई है. उस पर एक हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है. अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
/ कौशल राठौड़