संभल, 12 मार्च . संभल स्थित जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की मंजूरी दी है. कोर्ट के इस फैसले से यहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है.
संभल के स्थानीय निवासी मोहम्मद शफीक ने बताया कि कोर्ट का सही फैसला है. यह मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए. हर साल रंगाई-पुताई होती थी. इस बार भी होनी चाहिए. कोर्ट का फैसला मस्जिद के पक्ष में है. हम लोग बहुत खुश हैं.
महमूद ने बताया कि कोर्ट का फैसला अच्छा है. रंगाई-पुताई तो हर साल होती थी. इस बार कोर्ट के आदेश के बाद रंगाई-पुताई होगी.
खुर्शीद अहमद ने बताया कि कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है. हर साल रंगाई-पुताई होती थी. हम कोर्ट के फैसले से खुश हैं.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई करने की अनुमति दी है. इसके अलावा, हाईकोर्ट ने कहा कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह काम किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए. मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई के संबंध में एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एक सप्ताह के भीतर इस कार्य को कराने का आदेश दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
ज्ञात हो कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने रंगाई-पुताई की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. रंगाई-पुताई के लिए मस्जिद कमेटी ने इजाजत मांगी थी. जिस पर हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
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डीकेएम/
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