सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नए पेंशन नियम: जानें क्या है अनुकंपा भत्ता
Gyanhigyan March 17, 2025 01:42 AM
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नए पेंशन नियम

गज़ब वायरल - केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित नए नियम लागू किए हैं। ये नियम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में हैं और इस समय डीए और 8वें वेतन आयोग के मुद्दे पर चर्चाएं चल रही हैं। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन पाने के लिए नए अधिकारों के हकदार होंगे।


 



 


सरकार का निर्णय -


सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) द्वारा लिया गया है।


 


अनुकंपा भत्ते की जानकारी -


अनुकंपा भत्ता, जिसे अतिरिक्त पेंशन भी कहा जाता है, 80 वर्ष की आयु पार करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारकों को यह भत्ता नहीं मिलेगा।


 


अनुकंपा भत्ते के नियम -


DoPPW के अनुसार, 80 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ता मिलेगा। इससे पहले उन्हें केवल बेसिक पेंशन मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी की उम्र मार्च में 80 वर्ष होती है, तो उसे उसी महीने से अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।


 


पेंशन में वृद्धि का पैटर्न -


नए नियमों के अनुसार, पेंशन की राशि उम्र के अनुसार बढ़ेगी। 80 से 85 वर्ष के बीच के पेंशनधारकों को बेसिक पेंशन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त मिलेगा। 85 से 90 वर्ष के पेंशनधारकों को 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष के लिए 40 प्रतिशत और 95 से 100 वर्ष के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारकों को 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।


 


CCS पेंशन नियमों की जानकारी -


यह पेंशन सुविधा CCS पेंशन नियमों के तहत लागू की गई है। नियम 44 के सब-रूल 6 में 80 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अनुकंपा भत्ते का प्रावधान है।


 


नियमों का पालन -


सभी विभागों को पेंशन से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने सभी विभागों और बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। जब किसी कर्मचारी की उम्र 80 वर्ष होगी, तो उसी महीने की पहली तारीख से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।


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