सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई की अपील को खारिज किया, दोषियों को कानूनी शिक्षा की अनुमति
Gyanhigyan March 22, 2025 10:42 AM
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को कानूनी शिक्षा में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह मामला केरल हाईकोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ बीसीआई की अपील को खारिज करते हुए सामने आया है।

बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें हत्या के दोषियों को वर्चुअल तरीके से एलएलबी की कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

बीसीआई की अपील का खंडन

जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बीसीआई की अपील को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में कानूनी प्रश्न अभी भी खुला है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने पूछा कि बीसीआई को इस आदेश को चुनौती देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई।

बीसीआई की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला दोषी छात्रों को वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने से संबंधित है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों के खिलाफ है।

कानूनी शिक्षा की अनुमति पर चर्चा

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाईकोर्ट ने दोषियों को कानूनी शिक्षा की अनुमति देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने सुझाव दिया कि बीसीआई को इस निर्णय का समर्थन करना चाहिए, न कि रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बार काउंसिल ने केरल हाईकोर्ट के 2023 के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें हत्या के मामलों में सजा काट रहे दो व्यक्तियों को जेल से ऑनलाइन मोड में एलएलबी की कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी.


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