राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने के लिए अनुबंध पर लगे निजी ऑपरेटरों से 15 अप्रेल तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए जालोर जिले में ब्लॉकवार एक-एक ग्रामीण मार्ग निर्धारित किया गया है। सभी बसें जिला मुख्यालयों को ग्रामीण मार्गों से जोड़ेंगी।
रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक ओम लीलावत ने बताया- भीनमाल ब्लॉक में कंवला, भूति, रोड़ला, कवराड़ा, पादरली, तखतगढ़, पावटा, डोडियाली, हरजी, थांवला, चिपरवाड़ा, ऊण, कानीवाड़ा मोड़, लेटा, जालोर, बाली, कूका, थोबाउ, फगोत्रा, पुनासा, निंबावास, भागलभीम, भीनमाल, जालोर ब्लॉक में मोदरा, सेरना के लिए ग्राम परिवहन सेवा शुरू की जानी है।सायला ब्लॉक के जालोर, सायला, भीनमाल, करडा, पमाना, खेड़ा, बिजरोल, झाब, चितलवाना, होतीगांव, रंगाला, बागोड़ा के लिए भी ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू की जाएगी।
इसके अलावा तिलोदा, सुराणा, चौराऊ, सायला, जालोर, बागोड़ा ब्लॉक में राह, सेवड़ी, नरसाणा, धुम्बड़िया, लाखणी, मोरसीम, राऊता, चैनपुरा, बागोड़ा, जालोर तथा सरणाऊ ब्लॉक में जालोर, सायला, भीनमाल, चाटवाड़ा, रानीवाड़ा, कुड़ा, सांकड़, सुरावा, नैनोल, छोटी विरोल के लिए ग्राम परिवहन सेवा शुरू की जानी है, जिसके लिए निजी ऑपरेटरों से आवेदन मांगे गए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना में ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुबंधित वाहनों का पंजीयन एक अक्टूबर 2021 के बाद होना चाहिए। वाहन संचालन के लिए ऑपरेटरों को दिए गए रूट पर ऑपरेटर का एकाधिकार रहेगा, वाहन मालिक को निगम का वाहन लोगो लगवाकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की भागीदारी से संचालित अंकित करवाना होगा। वाहन संचालक को निगम के बस स्टैण्ड से वाहन संचालन की अनुमति होगी।
वाहनों के संचालन के लिए मार्ग और परमिट निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। यात्रियों से लिया जाने वाला किराया 25 रुपये निर्धारित किया गया है। 1.50 प्रति किमी प्रति सीट। वाहन संचालन, टैक्स, टोल, डीजल, मरम्मत, ड्राइवर/कंडक्टर आदि से संबंधित सभी खर्च वाहन मालिक द्वारा वहन किए जाएंगे। वाहन से प्राप्त समस्त राजस्व वाहन मालिक का होगा।
वाहन का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सहयोग से किया जाएगा, जिसके एवज में वाहन मालिक को न्यूनतम 50 हजार रुपए प्रतिमाह देना होगा। निगम को प्रति सीट, प्रति किमी, प्रति ड्राइवर सीट 0.23 रु. सफल बोलीदाता का चयन उच्चतम बोलीदाता के आधार पर किया जाएगा।
वाहन संचालन करने पर संचालक द्वारा यात्रियों को निगम द्वारा दी जा रही सभी प्रकार की निःशुल्क एवं रियायती यात्रा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें यात्रियों को जारी निःशुल्क एवं रियायती यात्रा टिकटों की वास्तविक निःशुल्क एवं रियायती यात्रा टिकटों की राशि अथवा 90 प्रतिशत यात्री भार पर अर्जित राजस्व का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।