हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक महिला सहायक अभियंता का तबादला 10 किलोमीटर दूर होने पर वह हाईकोर्ट पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि कोर्ट में उसकी याचिका स्वीकार की जाएगी और उसे मनचाही जगह पर तैनाती मिलेगी। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए फटकार लगाई और कहा कि उसका तबादला ऐसी जगह किया जाए जहां उसने पहले कभी सेवाएं नहीं दी हों।
यह मामला मंडी जिले का है, जहां जल शक्ति विभाग की सहायक अभियंता अंजु देवी बग्गी में तैनात थीं। उनका तबादला बग्गी से 10 किमी दूर सुंदरनगर किया गया था। उनकी जगह विनय कुमार को बग्गी में तैनात किया गया। अंजु को यह बदलाव स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अंजु देवी ने अदालत से अनुरोध किया कि उनका तबादला रद्द किया जाए क्योंकि उन्हें बग्गी में तैनात हुए केवल दो साल ही हुए थे।
हाईकोर्ट ने अंजु देवी की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया कि उनका तबादला मंडी के सुंदरनगर से लगभग 300 किमी दूर किन्नौर के Reckong Peo किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला अधिकारी को पहले भी उनके मनपसंद स्थान पर तैनाती मिली है।