EPF क्लेम: बिना परेशानी के पैसे निकालने के आसान तरीके
newzfatafat April 18, 2025 01:42 PM
ईपीएफ क्लेम की प्रक्रिया

ईपीएफ क्लेम: भारत में वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ केवल रिटायरमेंट का सहारा नहीं है, बल्कि यह आपातकालीन स्थितियों में भी महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कभी-कभी अचानक पैसों की आवश्यकता होती है, और ऐसे में आप अपने पीएफ का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, कई बार पीएफ से पैसे निकालने में समय लग सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप बिना किसी कठिनाई के अपने पीएफ से पैसे कैसे निकाल सकते हैं।


KYC अपडेट रखना है बेहद जरूरी

अब पीएफ से पैसे निकालना पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। आपको बस सही फॉर्म भरने और KYC को अपडेट रखने की आवश्यकता है, जिससे आपको पैसे 7 से 15 दिनों के भीतर मिल जाएंगे। हालांकि, कभी-कभी प्रक्रिया में देरी हो सकती है, और इसका कारण एक छोटी सी गलती हो सकती है। यदि आपकी कोई जानकारी गलत है, जैसे आधार, पैन, या बैंक विवरण, तो आपकी प्रक्रिया में समय लग सकता है।


EPF क्लेम में देरी के कारण

EPF योजना 1952 के पैरा 69 के अनुसार, जब सभी दस्तावेज सही होते हैं, तो फंड (EPF क्लेम) समय पर मिल जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में कई बार क्लेम प्रोसेस में महीनों का इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि यदि आधार, पैन, बैंक खाता या नियोक्ता के रिकॉर्ड में कोई छोटी सी गलती हो, तो यह पूरी प्रक्रिया को रोक सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, यदि आधार और बैंक विवरण में गड़बड़ी हो या एग्जिट डेट सही से अपडेट न हो, तो क्लेम प्रोसेस में देरी हो सकती है।


पीएफ क्लेम के लिए आवश्यक फॉर्म

पीएफ निकालने के लिए आपको तीन मुख्य फॉर्म का ध्यान रखना होगा:

  • फॉर्म 19: यह फॉर्म पीएफ के पैसे निकालने के लिए होता है।
  • फॉर्म 10 सी: यदि आपकी सेवा 10 साल से कम है और आप पेंशन निकालना चाहते हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म 10 डी: यदि आपकी सेवा 10 साल से अधिक है और आप मासिक पेंशन चाहते हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा।

Form 10C और 10D के बीच का अंतर

कई लोग अक्सर यह भ्रमित होते हैं कि उन्हें Form 10C भरना है या Form 10D। यदि आप 60 साल से ऊपर हैं और पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो Form 10D भरें। गलत फॉर्म भरने से प्रक्रिया में देरी हो सकती है, इसलिए सही फॉर्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है।


अगर EPF क्लेम फंस जाए तो क्या करें?

यदि आपका पीएफ क्लेम किसी कारणवश फंस जाता है, तो सबसे पहले आपको EPFO ग्रिवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा, आप क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं, जो आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सकते हैं।


पीएफ क्लेम करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

पीएफ क्लेम करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें:

  • EPFO पोर्टल पर KYC और e-Nomination का स्टेटस चेक करें।
  • एंप्लॉयर से पुष्टि करें कि एग्जिट डेट अपडेट हो चुकी है।
  • आधार, पैन कार्ड, और बैंक खाता विवरण की पुष्टि करें।
  • यदि आपको फॉर्म समझ नहीं आ रहे हैं, तो Composite Claim Form का चयन करें, जो प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

  • निष्कर्ष

    यदि आप इन सभी निर्देशों का पालन करते हैं और सही दस्तावेज भरते हैं, तो आपका पीएफ क्लेम बिना किसी परेशानी के जल्दी पूरा हो सकता है। थोड़ी सी सतर्कता और सही प्रक्रिया अपनाने से आप अपने पीएफ (EPF क्लेम) से जल्दी और आसानी से पैसे निकाल सकते हैं।


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