कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, आवेदन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए खेती को सरल और लाभकारी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने रोटावेटर, पावर टिलर, और सीड ड्रिल जैसे 8 आधुनिक कृषि उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 28 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होगी। यह पहल खेती को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के साथ-साथ किसानों की मेहनत और लागत को भी कम करेगी। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक तकनीकों को अपनाएं। इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें रोटावेटर, पावर टिलर, सुपर सीडर, रीपर, मल्चर, थ्रेशर, स्प्रेयर, और सीड ड्रिल जैसे उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये उपकरण न केवल समय और मेहनत बचाते हैं, बल्कि फसल की पैदावार बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना के लिए पहले आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2025 थी, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए इसे बढ़ाकर 28 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। किसान अब इस तिथि तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदनों की जांच के बाद 29 अप्रैल 2025 को लॉटरी के माध्यम से योग्य किसानों का चयन किया जाएगा। केवल चयनित किसानों को ही उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी किसानों की श्रेणी के अनुसार दी जाएगी। महिला किसानों और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकतम 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी। किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करके यह जान सकते हैं कि उन्हें किस उपकरण पर कितना अनुदान मिलेगा। आवेदन के लिए एक निश्चित डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना आवश्यक है, जो सहायक कृषि यंत्री के नाम पर होना चाहिए। बिना DD के आवेदन मान्य नहीं होंगे।
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदक के पास अपना ट्रैक्टर होना आवश्यक है। पिछले 5 वर्षों में इस तरह की किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। आवेदन के 7 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। यदि आवेदन रद्द होता है, तो 6 महीने तक दोबारा आवेदन नहीं किया जा सकता। उपकरण की खरीद चयनित डीलर से ही करनी होगी, और भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट, चेक, या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे: आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए), बी-1 की प्रति (खसरा/खतौनी), और बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र (सिंचाई उपकरण के लिए)। इन दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद ही अनुदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले पोर्टल पर उपलब्ध नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। डिमांड ड्राफ्ट और दस्तावेज समय पर तैयार रखें। लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, इसलिए सही जानकारी के साथ आवेदन करें। उपकरण खरीदने से पहले डीलर की विश्वसनीयता और उपकरण की गुणवत्ता की जांच करें। किसी भी समस्या के लिए स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें। यह सीमित समय का अवसर है, इसलिए 28 अप्रैल तक आवेदन अवश्य करें।
मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोटावेटर, सीड ड्रिल जैसे उपकरणों की सहायता से किसान कम मेहनत में अधिक उत्पादन कर सकेंगे। यह योजना न केवल उनकी आय बढ़ाएगी, बल्कि मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी।