ITR Filing 2025: इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्या है डेडलाइन?
Samachar Nama Hindi April 24, 2025 05:42 PM

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय एक बार फिर करीब आ गया है। अगर आपने अभी तक अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए हैं, तो अब समय है सतर्क हो जाने का। वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है।

 क्यों जरूरी है समय पर ITR फाइल करना?

अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस भरनी पड़ सकती है, साथ ही रिफंड में भी देरी हो सकती है। इसके अलावा भविष्य में लोन, वीज़ा, या किसी सरकारी काम में दिक्कत भी आ सकती है।

 नया बनाम पुराना टैक्स रिजीम – क्या चुनें?

फाइनेंस एक्ट 2024 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 115BAC में संशोधन कर नए टैक्स स्लैब को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। हालांकि, करदाता चाहें तो पुराना टैक्स रिजीम भी चुन सकते हैं।

  • पुराना टैक्स रिजीम: इसमें आपको धारा 80C, 80D, HRA, LTA आदि जैसी कटौतियों का लाभ मिलता है।

  • नया टैक्स रिजीम: इसमें टैक्स की दरें कम हैं लेकिन कोई अतिरिक्त टैक्स छूट नहीं मिलती।

आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, इसका फैसला आपकी आय, निवेश और कटौती की पात्रता के आधार पर होना चाहिए।

 ITR फाइल करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
  • सही टैक्स रिजीम चुनें: पहले ही तय करें कि आपको नया या पुराना रिजीम चुनना है। एक बार चयन करने के बाद फॉर्म भरते समय वही विकल्प दें।

  • सभी इनकम सोर्स शामिल करें: चाहे आपकी आय सैलरी, किराए, फ्रीलांस, निवेश या पेंशन से हो – हर स्रोत को सही ढंग से दर्ज करें।

  • डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें:

    • फॉर्म 16 (सैलरी वालों के लिए)

    • बैंक स्टेटमेंट

    • निवेश प्रमाणपत्र

    • मेडिकल बीमा रसीदें

    • रेंट एग्रीमेंट (अगर HRA क्लेम कर रहे हैं)

  • Form 26AS को जरूर चेक करें: यह फॉर्म आपके TDS, टैक्स भुगतान, और अन्य क्रेडिट्स की जानकारी देता है। इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके देखा जा सकता है।

  • सही जानकारी भरें: नाम, पता, PAN, बैंक अकाउंट डिटेल्स – यह सब बेहद ध्यान से भरें, वरना रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या रिफंड में देरी हो सकती है।

  •  इन गलतियों से बचें
    • बिना TDS मिलान के रिटर्न फाइल करना

    • गलत बैंक डिटेल देना

    • सभी इनकम सोर्स को ना दिखाना

    • बिना डॉक्यूमेंट्स के कटौती क्लेम करना

     निष्कर्ष

    31 जुलाई 2025 अंतिम तारीख है ITR फाइल करने की। देरी से बचें, समय पर दस्तावेज़ इकट्ठा करें और सही टैक्स रिजीम का चुनाव करें। सही समय पर सही रिटर्न फाइल करना न केवल आपको लीगल परेशानी से बचाता है, बल्कि भविष्य के लिए फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड को भी मजबूत करता है।

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