भारत सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाती है जिस से उन्हें फायदा मिले। अलग अलग वर्गों के लोगों को इन योजनाओं से फायदा होता है। कई व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके पास आवश्यक धन की कमी होती है। सरकार ऐसे इच्छुक उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है।
इस योजना में भाग लेने वाले लोग अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार पीएम मुद्रा योजना के तहत उन लोगों को ऋण देती है जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और साथ ही उन लोगों को भी जो मौजूदा व्यवसाय संचालन को बढ़ाने के लिए धन की तलाश में हैं।
पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से व्यवसाय ऋण सुलभ हैं, जिसे सरकार सार्वजनिक आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रव्यापी योजनाओं के रूप में लागू करती है। भारत सरकार पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बजटीय संसाधनों की कमी है।
पीएम मुद्रा योजना इन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पहल के रूप में कार्य करती है। सरकार इस योजना के माध्यम से व्यवसाय वित्तपोषण के अवसर वितरित करती है। सरकार वित्तीय ऋण प्रावधानों के रूप में शिशु किशोर तरुण और तरुण प्लस कैटेगिरीज की पेशकश करती है।
योजना की वित्तीय सीमा के अनुसार शिशु श्रेणी के तहत 50,000 रुपये तक के लोन दिए जाते हैं। किशोर लोन राशि 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक होती है। तरुण लोन कार्यक्रम 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का वित्तपोषण प्रदान करता है। तरुण प्लस में उपलब्ध वित्तपोषण 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक है। तरुण प्लस श्रेणी विशेष रूप से उन उधारकर्ताओं को 20 लाख रुपये का व्यवसाय ऋण प्रदान करती है जिन्होंने अपने तरुण श्रेणी के 10 लाख रुपये के ऋण को पूरी तरह से चुका दिया है।
आवेदन कैसे करें?
पीएम मुद्रा योजना के तहत आवेदक बनने के लिए आपको अपना आवेदन वेबसाइट https://www.udyamimitra.in/ के माध्यम से जमा करना चाहिए। योजना के लिए भागीदारी प्राप्त करना आवश्यक कागजात की आपूर्ति पर निर्भर करता है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक व्यवसाय योजना और एक परियोजना रिपोर्ट दोनों की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आयकर रिटर्न की प्रति, स्व-कर रिटर्न, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा निवास और व्यावसायिक पते का प्रमाण शामिल हैं।