पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर भारत में रह रहे हैं, उन्हें देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। पिछले तीन दिनों में 362 पाकिस्तानी नागरिकों के LTV आवेदन स्वीकार किए गए हैं। इस फैसले के बाद सुबह से ही जोधपुर में CID ऑफिस (विदेशी पंजीकरण कार्यालय) के बाहर पाक विस्थापित हिंदुओं की भीड़ देखी गई, जो भारत सरकार का आभार जताते नजर आए। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका परिवार अभी भी पाकिस्तान में है और उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है।
लॉन्ग टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों का क्या होगा?
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो पाकिस्तानी नागरिक LTV पर जोधपुर शहर में रह रहे हैं और जिनकी LTV वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें तुरंत अपना वीजा बढ़वाना जरूरी है। इसके लिए वे विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय जोधपुर में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। साथ ही, जिन नागरिकों ने एलटीवी के लिए आवेदन किया है और जिनके आवेदन लंबित हैं, उन्हें भी पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।
सरकार ने और क्या निर्देश दिए?
इसके अलावा, जो पाकिस्तानी नागरिक एलटीवी के लिए पात्र हैं, लेकिन अभी तक आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द वैध दस्तावेजों के साथ अपना एलटीवी आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, जिन पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई है और जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें भी अपने क्षेत्र के विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनकी स्थिति के अनुसार राज्य सरकार और गृह मंत्रालय से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए जा सकें।
भारत में शादी करने वाली महिलाओं को छूट
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय नागरिकों से शादी की है और एलटीवी पर भारत में रह रही हैं, उन्हें भी दोबारा पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। यह फैसला खासकर उन महिलाओं के लिए राहत की बात है, जो शादी के बाद भारतीय जीवन में बस गई हैं और जिनके लिए पाकिस्तान लौटना सुरक्षित या व्यावहारिक नहीं है।
सरकार ने स्थायी निवास सुविधा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले नागरिकों को अपना नागरिकता प्रमाण पत्र विदेशी पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि उनके रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। यह प्रक्रिया नागरिकता प्राप्त करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।