खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपात्र लोगों को 30 अप्रैल 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने का अंतिम मौका दिया है। वे लोग इस योजना से अपात्र हैं, जिनके परिवार में कोई आयकरदाता है। साथ ही, जिनका कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत है।
जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है और जिनके पास चार पहिया वाहन (आजीविका के साधन जैसे ट्रैक्टर को छोड़कर) हैं, वे भी इस योजना के लिए अपात्र हैं।जिला रसद अधिकारी देवराज रवि के अनुसार 1 नवंबर 2024 से शुरू हुए 'गिव अप' अभियान में पूरे राजस्थान से 17.63 लाख लोग स्वेच्छा से योजना छोड़ चुके हैं। झालावाड़ जिले में 4,930 लोगों ने अपने नाम हटवाए हैं। जिले में 230 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
विभाग राशन डीलरों की दुकानों पर औचक निरीक्षण करेगा। परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामियों का डाटा प्राप्त कर अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। समय सीमा के बाद अपात्र पाए जाने वालों से राशि वसूली जाएगी।