उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का शासनादेश जारी कर दिया। यह आरक्षण उप्र पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसे पदों की भर्ती में प्रभावी होगा। प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को दी जाएगी जिन्होंने अग्निवीर योजना के अंतर्गत चार वर्षों की सेवा पूरी की है। गौरतलब है कि इस निर्णय को राज्य की कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दी थी। अब गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाने के साथ ही उत्तर प्रदेश ऐसा प्रावधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
सभी वर्गों में क्षैतिज आरक्षण लागू होगा
इस आरक्षण का लाभ सभी श्रेणियों – सामान्य, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) – को मिलेगा। अगर कोई अग्निवीर एससी या ओबीसी वर्ग से संबंधित है, तो उसे उसी वर्ग के भीतर आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप में लागू किया जाएगा, यानी हर वर्ग के भीतर अलग से।
2026 में होगा पहला बैच भर्ती के लिए पात्र
अधिकारियों के मुताबिक, अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेवाएं पूरी करने वाले अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में भर्ती के लिए पात्र होगा। भर्ती के तहत सिपाही, सब इंस्पेक्टर, फायरमैन, रेडियो ऑपरेटर आदि पदों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। जिन पूर्व अग्निवीरों ने चार वर्ष की सेवा पूरी की होगी और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, वे ही इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
देश के अन्य राज्यों में भी पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में पूर्व अग्निवीरों को 10% तक आरक्षण दिए जाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया 20% आरक्षण एक बड़ी पहल के रूप में सामने आया है।