अलवर जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन हर साल नवंबर व दिसंबर माह में किया जाता है। विभाग के उपनिदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 252861 पेंशनर्स पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र के 13983 व शहरी क्षेत्र के 3597 पेंशनर्स ने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है।
पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर फिंगरप्रिंट से अपना सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा विभाग की ओर से जारी मोबाइल एप के जरिए पेंशनर्स घर बैठे अपने मोबाइल पर फेस कैप्चर कर निशुल्क सत्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृति अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर पीपीओ से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर भी सत्यापन करवाया जा सकता है। ई-मित्र प्लस मशीनों पर भी यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध है।
ओटीपी से भी सत्यापन करवाया जा सकता है
उन्होंने बताया कि यदि अन्य माध्यम से सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो संबंधित पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी जैसे उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर भी सत्यापन करवाया जा सकता है।
अंतिम तिथि 15 जून, सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन रुक सकती है
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनर्स ने अब तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे 15 जून 2025 से पहले यह प्रक्रिया अवश्य पूरी कर लें। सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा।