सार्वजनिक अवकाश: लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दिन 19 जून 2025 को सभी कर्मचारियों को वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी. यह फैसला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है.
यह आदेश औद्योगिक संस्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और अन्य निजी व सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा. इस अवकाश का लाभ वे सभी कर्मचारी उठा सकेंगे जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं और लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं.
जो कर्मचारी शिफ्ट आधारित प्रणाली में कार्य करते हैं, उन्हें भी मतदान के लिए जरूरी समय दिया जाएगा. यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मचारी का वोट डालने का अधिकार प्रभावित न हो, चाहे वह किसी भी शिफ्ट में काम कर रहा हो.
वोटर भले ही हलके के निवासी हों लेकिन यदि वे हलके के बाहर कार्यरत हैं, जैसे कि किसी फैक्ट्री, दुकान या अन्य संस्थान में, तो भी वे इस अवकाश के हकदार होंगे. इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि कामकाजी वोटर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें.
इस आदेश में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि दैनिक मजदूरी पर कार्यरत आम श्रमिक भी वेतन सहित अवकाश के पात्र होंगे. यानी कोई भी मजदूर अपने वेतन की चिंता किए बिना वोट डाल सकता है.
प्रशासन की यह पहल लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी मतदाता, चाहे वह किसी भी वर्ग या संस्था से जुड़े हों, मतदान का अधिकार न खोएं. सरकार और चुनाव आयोग का यह संयुक्त प्रयास मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है.