कर्मचारी पेंशन: हरियाणा सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पेंशनर्स के परिवारों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर या दिवंगत हुए कर्मियों की पारिवारिक पेंशन न्यूनतम ₹9000 तय की जाएगी. इससे हजारों पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा.
हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1, 2017 को बदलते हुए सरकार ने नया नियम हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किया है. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है, और यह 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी जाएगी.
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी पेंशनर की नई गणना के आधार पर पेंशन पहले से कम बनती है, तो उसे समायोजित किया जाएगा, यानी उसे पहले से की गई भुगतान राशि में ही समाहित कर दिया जाएगा.
जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत हो गए हैं, उनकी पेंशन अब सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार वेतन मैट्रिक्स पर आधारित की जाएगी. इससे वेतनमान का अद्यतन हो सकेगा और पेंशनरों को वास्तविक लाभ मिलेगा.
वित्त विभाग के मुताबिक:
उन कर्मचारियों की पेंशन, जो 1 जनवरी 1986 से पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत हुए हैं, उनके वेतन की गणना 1 जनवरी 1986 के वेतनमान के आधार पर की जाएगी. इससे पुराने पेंशनधारकों को भी न्यायपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है.
जिन कर्मियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु 1 जनवरी 1986 से 1 जनवरी 2016 के बीच हुई है, उनकी पेंशन की गणना 1 जनवरी 2016 के संशोधित वेतनमान के आधार पर की जाएगी. यह नियम व्यापक रूप से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को कवर करता है.
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संशोधन के दौरान 1 जनवरी 2016 से पहले की अवधि का कोई भी बकाया जारी नहीं किया जाएगा. इस निर्णय से भविष्य की भुगतान व्यवस्था सरल और पारदर्शी होगी.