गुरुवार को सरकारी छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज और दफ्तर Public Holiday – अभी पढ़ें ये खबर
Rahul Mishra (CEO) June 17, 2025 12:27 PM

सार्वजनिक अवकाश: लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने 19 जून 2025 को वोटिंग दिवस पर सभी पात्र कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश देने की घोषणा की है। यह निर्णय औद्योगिक इकाइयों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और अन्य संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों पर लागू होगा।

इस आदेश का उद्देश्य लोगों को निर्बाध रूप से मतदान का अधिकार दिलाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है।

शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी भी होंगे शामिल

सरकारी निर्देशों के अनुसार, वह कर्मचारी जो शिफ्ट में काम करते हैं और लुधियाना पश्चिम क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी वेतन सहित छुट्टी मिलेगी, ताकि वे बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें। यह सुविधा खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत की बात है जो लंबी या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं।

लुधियाना क्षेत्र के बाहर काम कर रहे कर्मचारी भी होंगे पात्र

जो कर्मचारी लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मतदाता तो हैं लेकिन काम किसी अन्य जिले या क्षेत्र में कर रहे हैं, वे भी इस आदेश के तहत अवकाश के हकदार होंगे। औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कर्मचारी मतदान के दिन छुट्टी प्राप्त कर सकें।

दैनिक वेतनभोगी और श्रमिकों को भी मिलेगा लाभ

इस व्यवस्था का लाभ दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को भी मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दैनिक श्रमिकों को भी उस दिन का पूरा वेतन देना अनिवार्य होगा यदि वे 19 जून को मतदान के लिए छुट्टी लेते हैं।

इस फैसले से यह साफ है कि सरकार चाहती है कि हर वर्ग का नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम

इस प्रकार का आदेश सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि कामकाजी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी आवश्यक है। अक्सर देखा गया है कि कार्यस्थलों पर छुट्टी न मिलने के कारण कई लोग मतदान से वंचित रह जाते हैं।

इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होगा।

चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्णय

यह फैसला भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है। आयोग हर चुनाव के दौरान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने का पूरा अवसर मिले। राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य से 19 जून को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है, जिससे मतदाता निर्भीक और निर्बाध रूप से मतदान कर सकें।

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