टोल टैक्स नियम: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक नया और लाभकारी टोल सिस्टम लॉन्च करने का ऐलान किया है. इसके तहत वाहन मालिक 3000 रुपये में वार्षिक FASTag टोल पास रिचार्ज कर सकेंगे. यह पास एक साल या 200 टोल पारियों तक वैध रहेगा, जो भी पहले हो. इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में होगी.
इस स्पेशल टोल पास की खास बात यह है कि यह मौजूदा फास्टैग में ही रिचार्ज किया जा सकेगा. पास का उपयोग करते समय हर टोल नाके पर सिर्फ ₹15 का शुल्क कटेगा. यह सुविधा तब तक चलेगी जब तक आप या तो 200 बार टोल पार कर लेते हैं या एक साल पूरा हो जाता है.
यदि आपने साल खत्म होने से पहले ही 200 टोल पार कर लिए, तो पास की वैधता खत्म हो जाएगी. इसके बाद आप फिर से 3000 रुपये में रिचार्ज कर सकते हैं और नए ट्रिप की गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी.
इसका मतलब है कि जिन लोगों की यात्रा ज्यादा होती है, वे साल में दो-तीन बार भी यह पास रिचार्ज करा सकते हैं.
Annual Toll Pass से केवल टोल शुल्क ही कटेगा. यदि आपके फास्टैग से किसी पार्किंग स्थल पर पैसा कटता है, तो वह आपके सामान्य फास्टैग बैलेंस से ही कटेगा. यानी ₹3000 का यह पास सिर्फ टोल नाको के लिए ही मान्य होगा.
यह पास सिर्फ NHAI द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर ही लागू होगा. इसमें शामिल हैं:
यह पास केवल नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए उपलब्ध रहेगा, जैसे:
राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmarg Yatra App) और NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर इस पास को लेने और रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी. जल्द ही एक अलग लिंक और यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस शुरू की जाएगी जिससे आप घर बैठे ही यह पास ले सकें.
इस टोल पास के जरिए सरकार का दावा है कि 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा होने की समस्या का समाधान भी किया जाएगा. एक ही ट्रिप में दो टोल पड़ने की स्थिति में भी ट्रिप काउंटिंग का स्मार्ट सिस्टम लागू किया जाएगा. इसकी तकनीकी व्यवस्था 15 दिनों के भीतर पूरी कर दी जाएगी.
इस पास को एक्टिव करने के लिए आपको नया FASTag खरीदने की जरूरत नहीं होगी. जो फास्टैग पहले से आपकी गाड़ी में लगा है, उसी में यह पास रिचार्ज हो जाएगा, बशर्ते वह फास्टैग ब्लैकलिस्टेड न हो और सही तरीके से विंडशील्ड पर चिपका हो.
नहीं, यह पूरी तरह से वैकल्पिक सुविधा है. यदि किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका सालभर में टोल यात्रा सीमित रहेगी, तो वह मौजूदा फास्टैग सिस्टम के तहत ही भुगतान जारी रख सकता है.