वाहन प्रतिबंध नियम अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और आप दिल्ली या आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आपके लिए यह खबर जानना बेहद जरूरी है. 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा. यह नया नियम “एंड ऑफ लाइफ व्हीकल” (EoL) श्रेणी के तहत लागू किया जा रहा है, जिसे Commission for Air Quality Management (CAQM) द्वारा अधिसूचित किया गया है. इसका उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और दिल्ली-एनसीआर की हवा को स्वच्छ बनाना है.
जो वाहन पेट्रोल के लिए 15 साल और डीजल के लिए 10 साल से पुराने हो चुके हैं, उन्हें End-of-Life (EoL) माना जाएगा. ऐसे वाहनों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा. नियम का उल्लंघन करने वालों की गाड़ी जब्त की जा सकती है या स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
CAQM ने बताया कि दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर “Automatic Number Plate Recognition” (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उसे VAHAN डेटाबेस से मिलाते हैं. यदि वाहन EoL श्रेणी में पाया जाता है, तो पेट्रोल पंप को उस गाड़ी में फ्यूल न भरने की चेतावनी दी जाती है.
CAQM के अधिकारी डॉ. वीरेंद्र शर्मा के अनुसार, अब तक 3.63 करोड़ गाड़ियों की जांच हो चुकी है और इनमें से 4.90 लाख गाड़ियां EoL घोषित की गई हैं. इन गाड़ियों को दिल्ली में अब फ्यूल नहीं मिलेगा.
दिल्ली परिवहन विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए 100 निगरानी टीमों को तैनात किया है. ये टीमें डेटा की निगरानी, पेट्रोल पंप पर नियम उल्लंघन की पहचान और उचित कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगी.
CAQM अब इस डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली को टोल प्लाजा पर भी लागू करने की योजना बना रहा है. इससे प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर व्यापक स्तर पर रोक लग सकेगी. इसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर की हवा को क्लीन एंड ग्रीन बनाना है.