Ration Card eKYC: हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर के राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अब सभी लाभार्थियों के लिए POS मशीन पर 100% ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी गई है. यदि कोई व्यक्ति 30 जून 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उसे राशन मिलने में समस्या आ सकती है या पूरी तरह से राशन मिलना बंद हो सकता है.
सिरसा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने जानकारी दी है कि जिले में कुल 485 पीओएस मशीनों के माध्यम से करीब 9.71 लाख राशन कार्डधारकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है. इनमें से अब तक 56.63% लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान दर्ज की जा चुकी है. शेष को जल्द से जल्द 30 जून की डेडलाइन से पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान को प्रमाणित करना है ताकि राशन वितरण में पारदर्शिता बनी रहे और नकली लाभार्थियों को बाहर किया जा सके. इससे सरकारी सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा और योग्य लोगों को समय पर राशन मिल सकेगा.
अगर कोई लाभार्थी 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसका नाम राशन वितरण प्रणाली से हटाया जा सकता है या उसे अस्थायी रूप से राशन वितरण से वंचित किया जा सकता है.
ई-केवाईसी प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे कोई भी व्यक्ति कुछ आसान स्टेप्स में पूरा कर सकता है:
यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है. यानी लाभार्थी को किसी ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं है. बस अपने नजदीकी डिपो पर जाना है और बायोमेट्रिक सत्यापन कराना है.
ग्रामीण इलाकों और बुजुर्ग लाभार्थियों के बीच अभी भी जागरूकता की कमी है. ऐसे में सरकार, डिपूधारक और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वे लोगों को ई-केवाईसी की महत्ता और डेडलाइन के बारे में जागरूक करें.
हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन की योजना है कि एक राज्यव्यापी अभियान चलाकर बचे हुए लाभार्थियों की ई-केवाईसी समय से पहले पूरी की जाए. इसके लिए डिपो स्तर पर कैम्प लगाना, SMS के जरिए अलर्ट भेजना, और गांव स्तर पर मुनादी जैसे प्रयास किए जा रहे हैं.