पुरानी पेंशन योजना – शिक्षक वो नींव होते हैं, जिन पर एक मजबूत समाज की इमारत खड़ी होती है। लेकिन जब इन्हीं शिक्षकों को उनके हक और सम्मान से वंचित किया जाता है, तो समाज के इस सबसे अहम स्तंभ की नींव ही डगमगाने लगती है। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों ने वर्षों तक इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अब आखिरकार, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है।
इस फैसले का असर सिर्फ यूपी के हजारों शिक्षकों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशभर के उन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी यह उम्मीद की किरण बन सकता है, जो लंबे समय से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में ऐसे कई शिक्षक हैं जिन्होंने 30 सितंबर 2000 से पहले तदर्थ (अस्थायी) रूप में अपनी सेवा शुरू की थी। इन्होंने पूरी निष्ठा से शिक्षण कार्य किया, लेकिन चूंकि इनकी नियुक्ति नियमित नहीं थी, इसलिए न तो इन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिला और न ही अन्य वित्तीय लाभ जैसे चयन वेतनमान या प्रोन्नति वेतनमान।
इन शिक्षकों की मांग थी कि चूंकि वे भी नियमित शिक्षकों की तरह पढ़ाते रहे हैं, तो उन्हें भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें हर बार निराशा ही मिली।
जब हर सरकारी दफ्तर से जवाब नहीं मिला, तब इन शिक्षकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील थी कि तदर्थ सेवा भी सेवा ही होती है, और वे वर्षों से बिना रुके, बिना शिकायत के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनका कहना था कि जब उनसे काम पूरा लिया गया, तो सुविधाएं क्यों नहीं दी गईं?
इन शिक्षकों ने ये भी बताया कि रिटायरमेंट के बाद जब कोई पेंशन नहीं मिलती, तो वो आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। ऐसे में उनके लिए पुरानी पेंशन योजना सिर्फ एक आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि सम्मान की बहाली भी है।
22 मार्च 2016 को हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि:
कोर्ट ने इस फैसले को न केवल कानूनी दृष्टिकोण से सही ठहराया, बल्कि इसे नैतिक रूप से भी न्यायोचित बताया।
इस फैसले से असहमति जताते हुए यूपी सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार का कहना था कि:
इस कानूनी लड़ाई के दौरान कई शिक्षक रिटायर हो गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई, लेकिन संघर्ष जारी रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया और सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
इस फैसले के अनुसार अब 30 सितंबर 2000 से पहले नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
यह फैसला एक संघर्ष, धैर्य और भरोसे की जीत है। दशकों तक अनदेखा किए गए शिक्षकों को अब वह हक मिला है, जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। यह निर्णय केवल पेंशन नहीं, बल्कि एक सम्मान की गारंटी है।
अब जरूरत है कि सरकार बिना किसी देरी के कोर्ट के आदेश को लागू करे और हर उस शिक्षक को, जिसने तदर्थ रूप में भी पूरी निष्ठा से काम किया है, उसका पूरा हक दे।