BIJLI बिल अधिभार छूट: बिजली विभाग ने बकाया बिलों पर सरचार्ज माफी का लाभ नहीं ले पाने वाले उपभोक्ताओं को एक और अवसर दिया है. जिन उपभोक्ताओं ने एकमुश्त समाधान योजना-2024-25 में पंजीकरण तो कराया था लेकिन समय रहते पूरा बकाया भुगतान नहीं कर पाए, उन्हें अब 31 जुलाई 2025 तक अंतिम मौका दिया गया है.
इस अवधि तक एकमुश्त पूर्ण भुगतान करने पर ऐसे उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क (सरचार्ज) से छूट दी जाएगी. यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए राहतभरा है जो किसी कारणवश पहली बार तय समय पर भुगतान नहीं कर सके थे.
पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रबंध निदेशकों को सरचार्ज माफी से संबंधित निर्देश जारी किए हैं.
आदेश के अनुसार, एकमुश्त समाधान योजना में पंजीकरण के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता निर्धारित समय में पूरा बकाया नहीं चुका पाए. ऐसे सभी उपभोक्ताओं को अब सरचार्ज का लाभ दोबारा देने का निर्णय लिया गया है.
जिन उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण के बावजूद पूरा भुगतान नहीं किया था, उनके बिजली बिलों में सरचार्ज की राशि वापस जोड़ दी गई थी. अब इन्हीं उपभोक्ताओं को शर्तों के साथ दोबारा छूट दी जा रही है.
यह छूट 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और 31 जुलाई 2025 तक मान्य रहेगी.
सरचार्ज में छूट पाने के लिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
सरचार्ज से छूट पाने के इच्छुक उपभोक्ता अपनी शेष बकाया राशि का भुगतान दो माध्यमों से कर सकते हैं:
यदि कोई उपभोक्ता 31 जुलाई तक पूर्ण भुगतान नहीं करता, तो सरचार्ज माफ नहीं किया जाएगा और वह फिर से बिल में जुड़कर वसूला जाएगा.
इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि समय रहते यह मौका न गंवाएं, क्योंकि बाद में विभागीय कार्रवाई और अतिरिक्त भुगतान का भार बढ़ सकता है.
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए फायदे का सौदा है जो बिजली बिल का भुगतान करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन सरचार्ज के कारण रकम ज्यादा हो जाती है.
अब एक बार फिर से मौका मिलने से वे कम भुगतान में ही सभी बकाया समाप्त कर सकते हैं और नियमित उपभोक्ता की श्रेणी में वापस आ सकते हैं.