- रैपिडो, उबर और ओला जैसे कैब एग्रीगेटर्स दी अनुमति
Central Govt On Cab Aggregators (News), नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रैपिडो, उबर और ओला जैसे कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स में बेस किराए का 2 गुना तक चार्ज करने की अनुमति दी है। पहले पीक आॅवर्स के दौरान 1.5 गुना जार्च करने की अनुमति थी। वहीं, गैर-पीक आवर्स के लिए किराया बेस किराए का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।
मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने ‘मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025’ में कहा है कि एग्रीगेटर को बेस किराए से कम से कम 50 प्रतिशत कम और उप-खंड (17.1) के तहत निर्दिष्ट बेस किराए का अधिकतम दो गुना चार्ज करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, डेड माइलेज की भरपाई के लिए बेस किराया कम से कम तीन किलोमीटर के लिए लिया जाएगा – जिसमें यात्री के बिना यात्रा की गई दूरी और यात्रा की गई दूरी व यात्रियो को लेने के लिए उपयोग किया गया ईंधन शामिल है।
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