Supreme Court: लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मौत पर मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं बीमा कंपनियां
sabkuchgyan July 03, 2025 04:30 PM

Supreme Court: लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मौत पर मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं बीमा कंपनियां

Supreme Court On Rash Driving Compensation, (News), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई मौत पर मुआवजे के लिए बीमा कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान तेज रफ्तार से वाहन चलाते समय मारे गए व्यक्ति के माता-पिता, पत्नी व बेटे द्वारा मांगे गए 80 लाख रुपए के मुआवजे को देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।

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कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में दखल से शीर्ष कोर्ट का इनकार

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 23 नवंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मुआवजे का दावा करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

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