हरियाणा सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों का वेतन, पार्ट टाइम और नियमित कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले Haryana employee salary – अभी पढ़ें ये खबर
Rahul Mishra (CEO) July 03, 2025 06:26 PM

हरियाणा कर्मचारी वेतन: हरियाणा सरकार ने राज्य के पार्ट टाइम, दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने जहां एक ओर दैनिक और पार्ट टाइम कर्मियों के वेतन दरों में बढ़ोतरी की है, वहीं सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियमों में भी संशोधन किया गया है.

  • नई व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से लागू होगी. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसकी अधिसूचना जारी की है.
  • पार्ट टाइम और रोजाना वेतनभोगी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा
  • हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार अब दो नए वेतन स्लैब निर्धारित किए गए हैं:
  • यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन ₹19,900 है, तो उसका दैनिक वेतन ₹765 और प्रति घंटा वेतन ₹96 होगा. एक घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर वह प्रति माह ₹2,487 का वेतन पाएगा.
  • यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹24,100 है, तो उसे ₹927 प्रति दिन और ₹116 प्रति घंटा मिलेगा. इस तरह एक घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर ₹3,012 प्रतिमाह मिलेंगे.
  • यह संशोधन पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को सम्मानजनक वेतन देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

ग्रुप-C और D कर्मचारियों को मिलेगा प्रतिपूरक अवकाश

  • हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन करते हुए ग्रुप-C और D के नियमित कर्मचारियों को Comp Off देने का प्रावधान किया है.
  • यदि कोई कर्मचारी अधिसूचित अवकाश के दिन ड्यूटी करता है, तो वह एक महीने के भीतर छुट्टी ले सकता है.

Comp Off की अधिकतम सीमा 16 दिन होगी.

  • अगर कर्मचारी समय पर आवेदन करता है और छुट्टी स्वीकृत नहीं होती, तो वह 15 दिनों के भीतर उस छुट्टी का लाभ ले सकता है, वरना छुट्टी समाप्त मानी जाएगी.
  • ध्यान दें, अगर उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया हो, तो Comp Off नहीं मिलेगा.
  • महिला कर्मचारियों को अब मिलेंगे सालाना 25 आकस्मिक अवकाश
    सरकार ने महिला कर्मचारियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है.
  • अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को साल में 25 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) मिलेंगे.
  • 30 जून से पहले नियुक्त महिला कर्मियों को अब 20 के बजाय 25 छुट्टियां मिलेंगी.
  • पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे.
  • नियुक्ति की तारीख के अनुसार आकस्मिक अवकाश की नई व्यवस्था
  • सरकार ने नियुक्ति तिथि के अनुसार छुट्टियों की नई स्लैब व्यवस्था बनाई है:
  • 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिला कर्मचारियों को 12 छुट्टियां, पुरुष कर्मचारियों को 5
  • 30 सितंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 6, पुरुष कर्मचारियों को 2
  • 30 नवंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 3, पुरुष कर्मचारियों को 1 आकस्मिक अवकाश
  • इसके अलावा, 10 साल की सेवा पर पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन,
    10-20 साल की सेवा पर 15 दिन, और
    20 साल से ज्यादा सेवा पर 20 आकस्मिक अवकाश का प्रावधान रहेगा.
  • मृत कर्मचारी के परिवार को मिलेगा किराया भत्ता या सरकारी आवास
  • राज्य सरकार ने एक और संवेदनशील निर्णय लिया है. अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है:

उसके परिवार को 2 साल तक किराया भत्ता मिलेगा,
इन

वे सामान्य लाइसेंस फीस पर 2 साल तक सरकारी आवास में रह सकते हैं.

यदि परिवार 2 साल से पहले आवास छोड़ देता है, तो शेष अवधि का किराया भत्ता नहीं मिलेगा.

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि बढ़ी

  • आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के अनुबंध को भी एक महीने के लिए बढ़ाया गया है.
  • अब इनका अनुबंध 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा. इससे हजारों बोर्ड, निगम और विभागों में काम कर रहे अनुबंध कर्मियों को राहत मिलेगी.

सरकार के फैसलों से हजारों कर्मचारियों को राहत

  • हरियाणा सरकार के इस वेतन संशोधन, छुट्टियों में बढ़ोतरी, और अनुबंध विस्तार जैसे फैसलों से राज्य के हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
  • इन फैसलों से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा, समय पर विश्राम, और परिवार के साथ बेहतर समय बिताने का अवसर मिलेगा.

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