नगर निगम अब बिना लाइसेंस पालतू कुत्ता पालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। शहर में लगातार बढ़ रही बिना अनुमति कुत्ता पालने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम प्रशासन ने इसी महीने से लाइसेंस जांच अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी गई है।
5 हजार रुपये तक का लगेगा जुर्मानानगर निगम के अनुसार, जिन लोगों ने कुत्ते का लाइसेंस नहीं बनवाया है, उनसे प्रत्येक पालतू जानवर पर 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही, जिन्होंने पहले से लाइसेंस तो बनवा रखा है लेकिन नवीनीकरण नहीं कराया, उनसे प्रत्येक दिन 50 रुपये के हिसाब से विलंब शुल्क वसूल किया जाएगा।
क्यों जरूरी है कुत्ता पालतू लाइसेंस?नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग जरूरी है ताकि शहर में उनके स्वास्थ्य, टीकाकरण और लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। इससे कुत्तों के रेबीज टीकाकरण, गिनती और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।
अभियान की तैयारियां तेजनगर निगम की टीम इस अभियान के लिए मोहल्ला स्तर पर सर्वे और निरीक्षण करेगी। पालतू जानवर रखने वाले घरों को चिन्हित कर दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जिनके पास प्रमाणित लाइसेंस नहीं होगा, उन्हें मौके पर ही नोटिस दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।
पंजीकरण की प्रक्रियानगर निगम ने कुत्तों के लिए लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए मालिक को अपने पालतू कुत्ते के टीकाकरण प्रमाणपत्र, फोटो और पहचान पत्र के साथ आवेदन करना होगा। एक साल के लिए लाइसेंस फीस सामान्यतः 500 रुपये से 1000 रुपये तक होती है, जो नस्ल और कुत्ते की संख्या पर निर्भर करती है।
नगर निगम की अपीलनगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने अपील की है कि पालतू कुत्ता रखने वाले सभी नागरिक जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाएं या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि यह अभियान नियम पालन और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ाई से जुर्माना लगाया जाएगा।