राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों के लिए टोल दरों में 50 प्रतिशत तक की कमी की है, जिनमें सुरंगों, पुलों, फ्लाईओवरों या ऊंचे हिस्सों जैसी संरचनाएं हैं। इस कदम से वाहन चालकों के लिए यात्रा लागत कम हो जाएगी।
टोल शुल्क की गणना के लिए अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें केवल संरचना शामिल है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना संरचना की लंबाई का 10 गुना या राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की कुल लंबाई का पांच गुना यानी 200 किमी के आधार पर की जाएगी। उपयोगकर्ता शुल्क की गणना कम लंबाई पर की जाएगी, अर्थात 200 किलोमीटर के लिए, न कि 400 किलोमीटर के लिए। इस मामले में उपयोगकर्ता शुल्क सड़क की केवल आधी (50 प्रतिशत) लंबाई पर ही लगेगा।