UPI पेमेंट फेल, लेकिन बैंक खाते से कट गए पैसे? जानिए रिफंड पाने का A to Z प्रोसेस

आज के डिजिटल दौर में, UPI (Unified Payments Interface)हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। सब्जी खरीदने से लेकर दोस्तों को पैसे भेजने तक,सब कुछ बस एक क्लिक में हो जाता है।Google Pay, PhonePe, Paytmजैसे ऐप्स ने नकद रखने की झंझट को लगभग खत्म ही कर दिया है। लेकिन इस सुविधा के साथ-कभी एक आम समस्या भी आती है,जो किसी को भी परेशान कर सकती है -ट्रांजैक्शन फेल हो जाना,लेकिन बैंक अकाउंट से पैसे कट जाना।यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैसा भेजने वाले के खाते से तो कट जाता है,लेकिन जिसे भेजा गया है (रिसीवर),उसके खाते में जमा नहीं होता। ऐसे में घबराहट होना स्वाभाविक है। क्या मेरे पैसे डूब गए?अब क्या करना होगा?ये सवाल तुरंत मन में आने लगते हैं।अगर आप भी कभी इस स्थिति का सामना कर चुके हैं या भविष्य में इससे बचना चाहते हैं,तो चिंता की कोई बात नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)औरNPCI (National Payments Corporation of India)ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। इस लेख में,हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे कि अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और पैसे कट जाएं तो आपको क्या करना चाहिए।सबसे पहले समझें,आखिर ऐसा होता क्यों है?पैसे कटने और ट्रांजैक्शन फेल होने के पीछे कई तकनीकी कारण हो सकते हैं,जैसे:नेटवर्क की समस्या:आपके या रिसीवर के बैंक के सर्वर के बीच कमजोर इंटरनेट कनेक्शन।बैंक सर्वर डाउन:कई बार बैंक का सर्वर मेंटेनेंस या किसी तकनीकी खराबी के कारण डाउन रहता है।ट्रांजैक्शन टाइमआउट:यदि पेमेंट प्रोसेस निर्धारित समय में पूरा नहीं होता,तो ट्रांजैक्शन अपने आप फेल हो जाता है।गलतUPI IDया डिटेल्स:गलत जानकारी डालने पर भी ऐसा हो सकता है।इन किसी भी स्थिति में,पैसा आपके अकाउंट से निकलकर एक मध्यस्थ पूल (intermediary pool)में फंस जाता है। यहीं से उसे वापस आपके अकाउंट में या फिर रिसीवर के अकाउंट में जाना होता है।पैसे वापस पाने के लिए फॉलो करें यह पूरा प्रोसेस (Step-by-Step Guide)अगर आपके साथ ऐसा होता है,तो घबराएं नहीं और शांति से इन स्टेप्स का पालन करें:स्टेप1: 24से48घंटे तक इंतज़ार करें (The Waiting Game)यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।90%से ज्यादा मामलों में,कटा हुआ पैसाअपने आप (Auto-reversal)आपके बैंक खाते में24से48घंटों के भीतर वापस आ जाता है।NPCIके नियमों के अनुसार,बैंकों को एक निश्चित समय (T+1 day,यानी ट्रांजैक्शन के अगले दिन के अंत तक) के भीतर इस तरह के फंसे हुए पैसे को वापस करना होता है।क्या करें:तुरंत किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचें। अपनेUPIऐप और बैंक स्टेटमेंट को अगले 1-2दिन तक चेक करते रहें।स्टेप2: UPIऐप में ही शिकायत दर्ज करेंअगर48घंटे के बाद भी पैसा वापस नहीं आता है,तो आपको शिकायत दर्ज करनी होगी। इसका सबसे आसान तरीका उसीUPIऐप का इस्तेमाल करना है जिससे आपने पेमेंट किया था।कैसे करें:अपनाUPIऐप (Google Pay, PhonePe,आदि) खोलें।'Transaction History'या'लेन-देन का इतिहास'सेक्शन में जाएं।उस फेल हुए ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें।यहां आपको 'Raise Complaint', 'Help'या'समस्या की रिपोर्ट करें'जैसा विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।अपनी समस्या का विवरण चुनें (जैसे'Amount debited but transaction failed')और शिकायत दर्ज कर दें।क्यों है जरूरी:ऐसा करने से आपका मामला आधिकारिक रूप से ऐप और संबंधित बैंक के पास दर्ज हो जाता है। आपको एक कंप्लेंट आईडी भी मिलती है।स्टेप3:अपने बैंक से संपर्क करेंयदि ऐप में शिकायत करने के कुछ दिनों बाद भी समाधान नहीं मिलता है,तो अगला कदम सीधे अपने बैंक से संपर्क करना है (जिस बैंक से पैसे कटे हैं)।कैसे संपर्क करें:कस्टमर केयर:अपने बैंक के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें और उन्हें अपने फेल ट्रांजैक्शन काUPI Transaction ID (याUTRनंबर)बताएं। यह आईडी आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स में मिल जाएगी।ईमेल:बैंक की आधिकारिक सपोर्ट ईमेल आईडी पर पूरी जानकारी के साथ एक विस्तृत ईमेल लिखें।ब्रांच विजिट:आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।स्टेप4: NPCIपोर्टल पर शिकायत करेंअगर आपका बैंक30दिनों के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है,तो आप मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप सीधेNPCIके शिकायत निवारण पोर्टल (Dispute Redressal Mechanism)पर जा सकते हैं।कैसे करें:NPCIकी आधिकारिक वेबसाइट (npci.org.in)पर जाएं।'What we do'टैब मेंUPIपर जाएं और'Dispute Redressal Mechanism'चुनें।यहां'Complaint' सेक्शन में ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी जानकारी जैसेUPIट्रांजैक्शन आईडी,तारीख,राशि,बैंक का नाम आदि सही-सही भरें और अपनी शिकायत सबमिट करें।स्टेप5:बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) -अंतिम उपाययह आपका अंतिम और सबसे शक्तिशाली कदम है। अगरNPCIमें शिकायत करने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है,तो आपRBIके बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। यह ग्राहकों की बैंकिंग संबंधी शिकायतों का निवारण करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है। आपcms.rbi.org.inपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।याद रखें,आपका पैसा सुरक्षित है।RBIके नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि अगर गलती सिस्टम की है तो ग्राहक को उसका पैसा वापस मिले। बस आपको सही प्रक्रिया का पालन करने की ज़रूरत है।