पत्नी की हत्या मामले में आरोपित पति को उम्रकैद, 75 हजार रुपये जुर्माना
Udaipur Kiran Hindi August 29, 2025 11:42 AM

मुरादाबाद, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला जज 9 के न्यायाधीश अरुण कुमार तृतीय की अदालत ने जिले के थाना छजलैट क्षेत्र में चार साल पहले हुई पत्नी की हत्या के मामले में गुरुवार को आरोपित पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

छजलैट थाने में 30 जून 2021 को निधि गांव निवासी ऋषिपाल सिंह ने केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि संभल जिले के रजपुरा थानाक्षेत्र के कमालपुर निवासी काले उर्फ कल्लू उर्फ कल्याण उनके घर कृषि कार्य करने आया था। वह अपनी पत्नी पूजा और बच्चों के साथ उनके घर ही रहता था और कृषि कार्य करता था। एक मई 2021 को काले पत्नी को साथ लेकर खेत पर काम करने गया था। शाम को काले वापस आ गया लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं आई।

पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी पत्नी पूजा अपने प्रेमी के पास आगरा चली गई। ऋषिपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा तो काले ने मना कर दिया और इधर-उधर की बातें करने लगा। एक दिन शराब के नशे में काले अपने बच्चों को धमका रहा था कि शोर शराबा करोगे तो तुम्हारी मां की तरह तुम्हें भी मार दूंगा।

शक होने पर ऋषिपाल ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने काले को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने कबूला कि पूजा की हत्या कर लाश ऋषिपाल के गन्ने के खेत में दबा दी है। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर लाश बरामद की थी।

जिला अर्ध शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एडीजे 9 अरुण कुमार तृतीय की अदालत में चली। अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आरोपित दोषी आजीवन कारावास की सजा और 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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